नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष का कारावास
जौनपुर: जिले के सरायख्वाजा थाना क्षेत्र में तीन साल पहले एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी जयकेश को अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो उमेश कुमार की अदालत ने 20 साल की कठोर कैद और 68 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीड़िता की मौसी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी 13 साल की भांजी 7 जुलाई 2022 को सुबह 4:05 बजे गांव के ही रहने वाले जयकेश, पंकज और अवधेश के साथ मिलकर बहला-फुसलाकर घर से भगा ले गई थी। वह अपने साथ कुछ जेवर और पांच हजार रुपये भी ले गई थी।
12 जुलाई 2022 को पुलिस ने लड़की को थाने बुलाया और पूछताछ की। लड़की ने बताया कि जयकेश ने उसे अपने मामा और मौसी को जान से मारने की धमकी दी थी और उसके साथ दुष्कर्म किया था।
पुलिस ने मामले की जांच की और आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। शासकीय अधिवक्ता राजेश उपाध्याय और कमलेश राय ने अदालत में गवाहों के बयान और सबूत पेश किए। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी जयकेश को दुष्कर्म का दोषी पाया और उसे 20 साल की कैद और 68 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
यह मामला नाबालिगों के खिलाफ यौन अपराधों की गंभीरता को दर्शाता है। अदालत ने इस मामले में कड़ी सजा सुनाकर यह संदेश दिया है कि इस तरह के अपराधों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
यह फैसला क्यों महत्वपूर्ण है?
- न्याय की पुष्टि: यह फैसला इस बात की पुष्टि करता है कि हमारे देश में न्यायपालिका ऐसे गंभीर अपराधों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है।
- समाज के लिए संदेश: यह फैसला समाज को एक स्पष्ट संदेश देता है कि नाबालिगों के साथ होने वाले यौन अपराधों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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