डीएम जौनपुर पर हाईकोर्ट हुआ शख्त लगाया जुर्माना,18 दिसम्बर के पहले जमा करने का दिया आदेश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश का पालन नहीं करने पर जौनपुर के डीएम पर 10 हजार का जुर्माना लगाया है। कहा है कि डीएम जुर्माना राशि दोषी अधिकारियों के वेतन से वसूलने के लिए स्वतंत्र हैं। 18 दिसंबर से पहले रजिस्ट्रार जनरल के पास राशि जमा करें। यह आदेश न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान की पीठ ने याची सुरेंद्र की याचिका पर दिया। जौनपुर के सुजानगंज थानाक्षेत्र के दीपकपुर निवासी याची ने प्रधान के खिलाफ डीएम से शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप था कि प्रधान ने गांव में विकास कार्य कराए बिना ही रुपये पास करा लिए। शिकायत पत्र पर कार्रवाई न होने पर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। न्यायालय ने याची की शिकायत पर डीएम से जवाब मांगा था।
याची के अधिवक्ता श्याम शंकर मिश्रा ने दलील दी कि न्यायालय के 23 अक्तूबर 2024 के आदेश का डीएम पालन नहीं कर रहे हैं। जबकि, न्यायालय ने 18 नवंबर को भी आदेश के पालन के लिए दो सप्ताह का समय दिया था। वहीं, मंगलवार को स्थायी अधिवक्ता ने आदेश के पालन के लिए अतिरिक्त समय देने की प्रार्थना की। न्यायालय ने आदेश का अनुपालन न करने के लिए कोई कारण नहीं बताने पर नाराजगी जताई। साथ ही न्यायहित में आदेश के अनुपालन के लिए एक सप्ताह का और समय देते हुए डीएम पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
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