डकैती के आरोपी को मिली जमानत तो एसीपी और इंस्पेक्टर के भूमिका की जांच शुरू पद से हटाए गए



डकैती के आरोपी दरोगा सूर्य प्रकाश पांडेय को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई और वह गुरुवार को जिला जेल से रिहा हो गया। इस मामले में रामनगर थाने के पूर्व थानाध्यक्ष अनिल कुमार शर्मा और कोतवाली सर्किल के पूर्व एसीपी अमित कुमार श्रीवास्तव की प्रथमदृष्टया लापरवाही उजागर हुई है। इसे गंभीरता से लेते हुए पुलिस आयुक्त ने इंस्पेक्टर और डीएसपी के खिलाफ विभागीय जांच का आदेश दिया है।
आभूषण कारोबारी जयपाल कुमार के दो कर्मचारियों को बस से उतार कर गत 22 जून की रात 42 लाख 50 हजार रुपये लूट लिया गया था। घटना के संबंध में रामनगर थाने में 13 जुलाई को मुकदमा दर्ज किया गया था। कमिश्नरेट की एसओजी ने जांच के बाद 24 जुलाई को तत्कालीन नदेसर चौकी इंचार्ज सूर्य प्रकाश पांडेय और उसके दो साथियों को 8.05 लाख रुपये के साथ गिरफ्तार किया था। 
इस प्रकरण में पांच आरोपी गिरफ्तार किए गए थे। दरोगा सूर्य प्रकाश पांडेय को पुलिस सेवा से बर्खास्त करने की विभागीय कार्रवाई चल रही है। इस बीच दरोगा सूर्य प्रकाश पांडेय इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत पाने में सफल रहा। इस पर रामनगर थानाध्यक्ष अनिल कुमार शर्मा और एसीपी अमित कुमार श्रीवास्तव को फटकार लगाते हुए पुलिस आयुक्त ने बुधवार को उनके पद से हटा दिया था। 
उधर, इस संबंध में पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने कहा कि तत्कालीन एसीपी कोतवाली अपने पर्यवेक्षण और इंस्पेक्टर रामनगर अपने दायित्व के निर्वहन में असफल रहे। दोनों ने उच्चाधिकारियों को भी नहीं बताया कि जेल में निरुद्ध निलंबित दरोगा ने जमानत के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दी है। 
जानकारी मिली होती तो हाईकोर्ट में भी प्रभावी तरीके से पैरवी कर निलंबित दरोगा की जमानत अर्जी खारिज कराई जाती। इसलिए दोनों की भूमिका की जांच का आदेश दिया गया है। जांच रिपोर्ट के आधार पर इंस्पेक्टर और डिप्टी एसपी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

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