मुलायम सिंह यादव के खास ज्योतिषाचार्य रमेश तिवारी हत्याकांड में सभी अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा


जौनपुर। जिले के थाना सरपतहां क्षेत्र के ऊंचगांव में विगत 12 वर्ष पूर्व वर्ष 2012 में प्रदेश सरकार के सीएम रहे मुलायम सिंह यादव के खास ज्योतिषी डॉ. रमेश तिवारी के हत्याकांड में कोर्ट ने सभी 12 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह आदेश अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ रूपाली सक्सेना ने दिया। साथ ही 30 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। ज्योतिषी सपा के तत्कालीन मुखिया मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव व विभिन्न राजनीतिक दलों के ज्योतिषी थे। 
15 नवंबर 2012 की सुबह ऊंचगांव में ज्योतिषी रमेश तिवारी की उनके घर पर चढ़कर पुलिस की वर्दी में आए दो बदमाशों ने कार्बाइन व पिस्टल से गोलियां चलाकार हत्या कर दी थी। गोलीकांड में रमेश के भाई राजेश भी घायल हुए थे। मृतक के भाई उमेश तिवारी ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराया था। 
मुखबिर की सूचना व आरोपियों के मोबाइल कॉल डिटेल के आधार पर शूटर विपुल सिंह, हत्या के षड्यंत्र में धीरेंद्र सिंह, झारखंडे सिंह, सूबेदार सिंह, कौशल किशोर सिंह, विजय बहादुर सिंह, वीरेंद्र बहादुर सिंह, लाल शंकर उपाध्याय, अमित उर्फ पंडित, अरविंद, शैलेंद्र, तन्नू सिंह, अमरजीत सिंह का नाम प्रकाश में आया। 
एक आरोपी झारखंडे सिंह की मृत्यु हो चुकी है। शूटर शेर बहादुर सिंह की पुलिस एनकाउंटर में मौत हो चुकी है। पूर्व में 13 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र पुलिस ने प्रस्तुत किया था। इसमें सभी गिरफ्तार हुए थे। सभी की जमानत हुई थी। आरोपी धीरेंद्र सिंह की जमानत सुप्रीम कोर्ट से हुई थी। मंगलवार को कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद सभी आरोपियों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
हत्याकांड के बाद मृतक के भाई उमेश तिवारी ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराया था। आरोपितों के मोबाइल काल डिटेल के आधार पर शूटर विपुल सिंह,हत्या के षड्यंत्र में धीरेंद्र सिंह, झारखंडे सिंह, सूबेदार सिंह, कौशल किशोर सिंह, विजय बहादुर सिंह, वीरेंद्र बहादुर सिंह, लाल शंकर उपाध्याय ,अमित उर्फ पंडित, अरविंद, शैलेंद्र, तन्नू सिंह, अमरजीत यादव का नाम इस हत्याकांड के प्रकाश में आया। खबर है कि तत्काल सभी पर दोष सिद्ध करने का आदेश देते हुए सजा का एलान किया गया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद सभी आरोपितों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है तथा अर्थदंड लगाई है। खबर यह भी मिली है कि जिस समय कोर्ट सजा सुनाई उस समय जिले से स्थानांतरित जज शरद चन्द त्रिपाठी अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ के चैम्बर में मौजूद थे। इसको लेकर दीवानी न्यायालय में तरह तरह की चर्चाएं भी रही।

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