लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में सांसद बाबूसिंह कुशवाहा को मिली जमानत



जौनपुर। जिला प्रशासन के इशारे पर लोकसभा चुनाव के दौरान सपा का प्रत्याशी घोषित होने के उपरान्त लखनऊ से जौनपुर आते समय थानाध्यक्ष सिंगरामऊ द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए थाना सिंगरामऊ में मुअसं 41/24 से धारा 143, 145,149, 188, 290, एवं 171एफ के तहत एफआईआर दर्ज करा दिया था।  चुनाव में बाबूसिंह कुशवाहा की विजय दर्ज कराने के बाद पुलिस के उच्चाधिकारी द्वारा थानाध्यक्ष पर दबाव दे कर मुकदमा उपरोक्त में चार्जशीट न्यायालय भेजवा दिया गया था।
मुकदमा उपरोक्त में सांसद बाबूसिंह कुशवाहा आज बुधवार को न्यायालय सिविल जज एमपी-एमएलए कोर्ट में हाजिर हुए और न्यायधीश ने 20 हजार रुपए के दो मुचलके लेकर जमानत दे दिया है। इस मुकदमें की तहरीर थानाध्यक्ष ने आरोप लगाया था कि बाबूसिंह कुशवाहा 21 अप्रैल 24 को सायंकाल 4 बजे लखनऊ से जौनपुर आते समय सिंगरामऊ थाना की सीमा पर सपा नेताओ के साथ 50 - 60 बाहनो के साथ एनएच मार्ग पर जाम लगा दिए थे बाबूसिंह कुशवाहा सहित सपाइयों ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए सड़क जाम कर दिया था। इसी आरोप का मुकदमा दर्ज कराया गया था। जिसमें आज न्यायालय ने सांसद को जमानत पर रिहा कर दिया है। सपा जनो ने इस पर अपनी प्रतिकृया देते हुए कहा है कि शासन और प्रशासन के दबाव पर पुलिस की इस कार्रवाई का जबाव समय आने पर जरूर दिया जायेगा।

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