पंचायत और नगरीय निकाय के रिक्त पदो पर उप चुनाव के लिए तिथि के साथ कार्यक्रम घोषित, जानिए कब होगा चुनाव


जौनपुर। राज्य निर्वाचन आयोग, उ०प्र० लखनऊ की अधिसूचना दिनांक 15 जुलाई, 2024 द्वारा क्षेत्र पंचायतों तथा जिला पंचायतों के सदस्यों के वैधानिक रूप से रिक्त स्थानों/पदों, जो न्यायालय के स्थगनादेश से बाधित न हो, पर उप निर्वाचन सम्पन्न कराये जाने हेतु कार्यक्रम जारी किया गया है। 
उक्त के क्रम में जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय), जौनपुर, जनपद के रिक्त क्षेत्र पंचायतों के सदस्यों का उप निर्वाचन, जो  न्यायालय के स्थगनादेश से बाधित न हो, पर विनिर्दिष्ट समय सारिणी के अनुसार कराये जाने का निर्देश देता हूँ। 
नाम निर्देशन पत्रों को जमा करने का अन्तिम 22 जुलाई 2024 को पूर्वान्ह् 10.00 बजे से अपरान्ह् 04 बजे तक, नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 23 जुलाई पूर्वान्ह् 10.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक, उम्मीदवारी वापस लेना 24 जुलाई, 2024 पूर्वान्ह् 10.00 बजे अपरान्ह् 03.00 बजे, प्रतीक आवंटन 24 जुलाई 2024 अपरान्ह् 03.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक, मतदान 06 अगस्त 2024 प्रातः 07.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक, मतगणना 08 अगस्त 2024 प्रातः 08.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक किया जायेगा।क्षेत्र पंचायतों के सदस्यों के रिक्त स्थानों/पदों पर निर्वाचन हेतु प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का पूर्ण विवरण देते हुए निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा 18 जुलाई, 2024 को सार्वजनिक सूचना निर्गत की जायेगी। निर्वाचन अधिकारी द्वारा इस निर्वाचन कार्यक्रम को प्रमुख स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराते हुए व्यापक प्रचार कराया जायेगा और गाँवों में मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को इसकी सूचना दी जायेगी। सार्वजनिक जानकारी हेतु ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, तहसील कार्यालय और जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के सूचना पट्ट पर यह कार्यक्रम प्रदर्शित किया जाएगा। निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा सार्वजनिक सूचना निर्गत होने के साथ ही नामांकन पत्रों का विक्रय प्रारम्भ हो जाएगा। उक्त उप निर्वाचन उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (सदस्यों का निर्वाचन) नियमावली 1994 के अनुसार सम्पन्न होगा। 
उपर्युक्त उप निर्वाचन में नाम निर्देशन पत्रों का विक्रय, नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने, उनकी जाँच करने, उम्मीदवारी वापस लेने तथा प्रतीक आवंटन का कार्य क्षेत्र पंचायत सदस्यों के लिए क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर तथा जिला पंचायत सदस्यों के लिए जिला मुख्यालय पर होगा। सभी मतों की गणना क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर की जाएगी। सदस्य क्षेत्र पंचायत के स्थानों/पदों का निर्वाचन परिणाम क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर तथा सदस्य जिला पंचायत के स्थानों/पदों का निर्वाचन परिणाम जिला मुख्यालय पर घोषित किया जाएगा। उपर्युक्त समय सारिणी के मध्य पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों पर भी सम्बन्धित कार्यालय खुले रहेंगे और निर्धारित समय सारिणी के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

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