दिव्यांग जनों के लिए दुकान संचालन के लिए जानें क्या मिलने वाली है सरकारी सुविधायें

 
जौनपुर। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी दिव्या शुक्ला ने अवगत कराया है कि उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन पुर्नवासन हेतु दुकान निर्माण/दुकान संचालन योजना के अर्न्तगत दुकान निर्माण/क्रय हेतु पात्र लाभार्थी को वित्तीय सहायता के रूप में रू0 20000 की धनराशि स्वीकृत की जाती है, जिसमें सें रू0 15000 की धनराशि 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर ऋण के रूप में  तथा रू0 5000 की धनराशि अनुदान स्वरूप होती है।
दुकान संचालन हेतु दुकान न्यूनतम पॉच वर्ष के लिए किराये पर लिये जाने एवं खोखा/गुमटी/हाथ ठेला क्रय हेतु पात्र लाभार्थी को वित्तीय सहायता के रूप में रू0 10000 की धनराशि स्वीकृत की जाती है, जिसमें से रू0 7500 की धनराशि 4 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर ऋण के रूप तथा रू0 2500 की धनराशि अनुदान स्वरूप होती है। योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु पात्रता इस प्रकार है कि ऐसे निराश्रित दिव्यांगजन जो 40 प्रतिशत या इससे अधिक की दिव्यांगता से प्रभावित है हो एवं उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हो, जिनकी वार्षिक आय समय-समय पर शासन द्वारा गरीबी रेखा के लिए निर्धारित आय सीमा के दो गुने से अधिक न हों, जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक किन्तु 60 वर्ष से अधिक न हों, जो किसी आपराधिक अथवा आर्थिक मामलों में सजा न पाये हों तथा जिनके विरूद्व किसी प्रकार की सरकारी धनराशि देय न हों।
जो दिव्यांगजन दुकान पुर्नवासन हेतु दुकान निर्माण/संचालन येजना के अन्तर्गत इच्छुक हो वे दिव्यांगजन  सशक्तीकरण विभाग के वेबसाइट http://divyangjandukan.upsde.gov.in पर ऑनलाईन आवेदन कर, आवेदन पत्र की हार्ड कापी कार्यालय में जमा करें। ऑनलाईन आवेदन करते समय आवेदक को दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला नवीनतम् फोटो, आयु प्रमाण पत्र जिसमे जन्मतिथि का अंकन हो सक्षम प्राधिकारी के स्तर से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित खाता, आय प्रमाण पत्र, अधिवास प्रमाण पत्र तथा आधारकार्ड की छायाप्रति को स्वप्रमाणित कर आवेदन पत्र के साथ ऑनलाईन अपलोड किया जाना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए किसी भी कार्य दिवस में विकास भवन स्थिति कार्यालय, जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी से सम्पर्क कर सकते है।

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