आचार संहिता के दौरान बैंक की नकदी के अलांवा अन्य पक्ष की नकदी नहीं ले जा सकते है - उप जिला निर्वाचन अधिकारी


जौनपुर। जिला निर्वाचन अधिकारी रविन्द्र कुमार माँदड़ के निर्देश के क्रम में उपजिला निर्वाचन अधिकारी राम अक्षयबर चौहान की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आदर्श आचार संहिता के अन्तर्गत बैंकिंग प्रणाली के सम्बन्ध में बैठक कर आवश्यक निर्देश दिए गए।
उन्होंने बताया कि बैंक यह सुनिश्चित करेंगे कि बाह्य श्रोत एजेंसियों/कंपनियों से प्राप्त नकदी ले जाने वाली गाडियां किसी भी स्थिति में बैंक की नगदी के अतिरिक्त किसी अन्य पक्ष की नकदी नहीं ले जाएंगी। इस प्रयोजनार्थ, बाहय श्रोत एजेंसी/कंपनी के पास बैंको द्वारा जारी पत्र/दस्तावेज आदि होना चाहिए, जिसमें उन्हें बैंको द्वारा दी गई नकदी, जिसे एटीएम मशीनों में भरेंगे और अन्य शाखाओं, बैंको/करेंसी पेटी में रखने के लिए ले जाएंगे, का उल्लेख होगा।
बाह्य श्रोत एजेंसियों/कंपनियों के कार्मिक जो नगदी ले जाने वाली गाडी के साथ जाएगे, संबधित एजेंसियों द्वारा जारी पहचान पत्र अपने साथ रखेंगे।निर्वाचन की अवधि के दौरान निर्वाचन आयोग के प्राधिकृत कर्मचारी (जिला निर्वाचन अधिकारी या अन्य कोई प्राधिकृत अधिकारी) बाह्य श्रोत एजेंसियों/कंपनी से प्राप्त नकदी ले जाने वाली गाडी को निरीक्षण के लिए रोकते है तो वह एजेंसी/कंपनी दस्तावेजों तथा मुद्रा के प्रत्यक्ष निरीक्षण द्वारा यह स्पष्ट कर सकने की स्थिति में होनी चाहिए कि उन्होने वह नकदी बैंको के एटीएम को नकदी से भरने या बैंको की कुछ अन्य शाखाओं या मुद्रा पेटी में नकदी पहुंचाने के लिए बैंक के अनुदेशों पर नकदी ले जा रहे है।
 उपर्युक्त प्रक्रिया मानक प्रचालन नियमों तथा नकदी ले जाने हेतु बैंको की प्रक्रिया का अंश होगी निर्वाचन के दौरान पाई गई संदेहास्पद या अवैध नकदी, विदेशी मुद्रा तथा नकली भारतीय करेंसी नोटों (एफ आई सी एन) इत्यादि की सूचना के संबंध में जिले में सुसंगत प्रवर्तन एजेंसियों को सूचित किया जा सकता है।
आयकर विभाग के अन्वेषण निदेशालय को निर्वाचनों के दौरान तैनात किया जाएगा। दैनिक गतिविधि रिपोर्ट, संशोधित आरूप के अनुसार आयकर के सहायकध्उप निदेशक द्वारा संबंधित महानिदेशक, आयकर (अन्वेषण)/आयकर विभाग (अन्वेषण) के कार्यालय के नोडल अधिकारी को अग्रेषित की जाएगी जो बाद में उन रिपोर्टों को समेकित करेंगे और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को प्रति सहित इसे प्रत्येक एकांतर दिवस पर निर्वाचन आयोग को भेजेंगे।
भारतीय बैंकों के संघ द्वारा मानक प्रचालन प्रकिया का निर्धारण किया जाएगा और आयोग के साथ निर्वाचन प्रचालन प्रकिया एसओपी में भी भागी होगा ताकि यह निर्वाचन तंत्र की जांच प्रक्रिया का हिस्सा बन सके और निर्वाचनों के दौरान बैंकों द्वारा उचित नकदी का सुचारू परिवहन सुनिश्चित कर सकें।
भारतीय बैंको के संघ ने चुनिन्दा बैंकों के समूह से विचार/टिप्पणीयाँ एकत्रित की और बैंको से प्राप्त प्रतिक्रियाओं के आधार पर और विचार-विमर्श करने के बाद भारतीय बैंकों के संघ की प्रबंधन समिति ने नकदी के परिवहन के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देश निर्धारित कर सभी बैंकों को कार्यान्वयन हेतु परिचालित किया है।
निर्वाचन लडने वाले समस्त उम्मीदवारों द्वारा निर्वाचन व्यय हेतु पृथक से खाता खोला जाना है तथा सम्बन्धित उम्मीदवार को 200 पन्ने का चेकबुक भी उपलब्ध कराया जाना है।
इस अवसर पर वरिष्ठ कोषाधिकारी, एलडीएम, विभिन्न बैंको के प्रतिनिधिगण, सहायक निर्वाचन अधिकारी सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

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