लोकसभा चुनाव: सभी बैंको को आयोग की गाइड लाइन,जानें आदेश मिला जमा और निकासी की धनराशि पर


लोकसभा चुनाव के दौरान सभी बैंकों को किसी भी खाते से एक लाख रुपये से अधिक की निकासी व जमा पर जिला निर्वाचन अधिकारी को सूचना देनी होगी। यह नियम तब लागू होगा, जब बीते दो माह के दौरान खाते में इस प्रकार जमा व निकासी न की गई हो। वहीं, यदि निकासी 10 लाख रुपये से अधिक की है तो इसकी सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा आयकर विभाग के नोडल अधिकारी को दी जाएगी।
यह निर्देश मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा की अध्यक्षता में चुनाव व्यय को लेकर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में दिए गए। बैठक में प्रमुख बैंकों के 51 अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि प्रत्येक प्रत्याशी को चुनावी खर्च के लिए अलग बैंक खाता खोलना होगा। वह अपने नाम से या अपने एजेंट के साथ संयुक्त खाता खोल सकता है। इसे नामांकन के एक दिन पूर्व तक किसी भी बैंक (सहकारी बैंक सहित) अथवा डाकघर में खोला जा सकता है।
आयोग ने निर्देश दिए गए हैं कि सभी बैंक इस काम के लिए एक समर्पित काउंटर खोलेंगे। खाता खोलते समय ही 200 प्रति वाली चेक बुक (नान पर्सनलाइज) उपलब्ध कराई जाएगी।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि चुनाव अवधि के दौरान बैंकों द्वारा नकदी परिवहन के लिए ईएसएमएस पोर्टल से क्यूआर रिसिप्ट जनरेट कर नकदी परिवहन करने वाले वाहन के साथ चलने वाले अधिकारी व कर्मचारी को दी जाएगी। यात्रा के दौरान निगरानी दलों जैसे उड़नदस्ता, स्टैटिक टीम या पुलिस द्वारा चेकिंग के लिए रोके जाने पर इसे दिखाना होगा। यदि नकदी की डिटेल क्यूआर रिसिप्ट के मुताबिक नहीं होगी, तो उसे अवरूद्ध कर लिया जाएगा। यदि तकनीकी कारणों से पोर्टल से बैंक द्वारा क्यूआर रिसिप्ट जनरेट नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में बैंकों के लिए नकदी परिवहन के लिए जारी एसओपी के अनुसार अपेक्षित साक्ष्य के साथ नकदी परिवहन किया जाएगा।

Comments

Popular posts from this blog

घूसखोर लेखपाल दस हजार रुपए का घूस लेते रंगेहाथ गिरफ्तार, एन्टी करप्शन टीम की कार्रवाई

जानिए इंजीनियर अतुल सुभाष और पत्नी निकिता के बीच कब और कैसे शुरू हुआ विवाद, आत्महत्या तक हो गई

इंजीनियर आत्महत्या काण्ड के अभियुक्त पहुंच गए हाईकोर्ट लगा दी जमानत की अर्जी सुनवाई सोमवार को फैसले का है इंतजार