बलात्कार के आरोपी को 10 साल बाद मिली सात साल की सजा


जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ने 10 वर्ष बाद नाबालिग संग बलात्कार के आरोपी राकेश कुमार गौतम पुत्र लालजी गौतम निवासी बाबागंज मोकलपुर थाना क्षेत्र मड़ियाहूँ को सात साल की कैद और सात हजार रुपए के दण्ड की सजा का फैसला दिया है।
अभियुक्त द्वारा नाबालिग संग दुष्कर्म का अपराध कारित करने के सम्बंध में वादी की लिखित तहरीर पर थाना सिकरारा में मु0अ0सं0 -424/ 2014, धारा- 363, 366 376 भा0द0वि0 व 3/4 पाक्सो एक्ट का मुकदमा पंजीकृत हुआ था। विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था। लम्बे समय तक सबूत सहादत के बाद 27 मार्च 24 को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट (अनन्य), द्वारा अभियुक्त राकेश कुमार गौतम पुत्र लालजी निवासी बाबागंज मोकलपुर थाना मडियाहूँ को आरोपित करार देते हुए धारा-376भा0द0वि0 के अन्तर्गत दोषसिद्ध करते हुए 07 वर्ष के कठोर कारावास के दण्ड से व मु0-7000/- रुपये के  अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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