जानिए आखिर सांसद रीता बहुगुणा जोशी को कोर्ट ने किस अपराध में देदी सजा और लगाया जुर्माना
लखनऊ कैंट विधानसभा की पूर्व विधायक व प्रयागराज की वर्तमान सांसद रीता बहुगुणा जोशी को आचार संहिता के उल्लंघन में लखनऊ एमपी/एमएलए मजिस्ट्रेट अम्बरीश कुमार श्रीवास्तव की कोर्ट ने छह माह कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष का आरोप था कि घटना के दिन 17 फरवरी 2012 को विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार का निर्धारित समय समाप्त होने के बावजूद रीता बहुगुणा जोशी ने अपना प्रचार जारी रखा। इसकी रिपोर्ट स्टैटिक सर्विलांस मजिस्ट्रेट मुकेश कुमार चतुर्वेदी ने थाना कृष्णानगर में दर्ज कराया था। बताया कि मोहल्ला बजरंग नगर में रीता बहुगुणा जोशी तत्कालीन प्रत्याशी कांग्रेस, क्षेत्र विधान सभा कैंट प्रचार का समय समाप्त हो गया है।
इसके बावजूद वह आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए जनसभा कर रही थी। जिसकी वीडियोग्राफी करवा कर सभा में शामिल लोगों को हटाया गया। वहीं, जनप्रतिनिधि अधिनियम के प्रावधानों के तहत मुकदमा दर्ज करवा कर कार्यवाही की गई। उल्लेखनीय है कि बहुगुणा उस दौरान कांग्रेस पार्टी में थी। उस चुनाव में लखनऊ की कैंट विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुनी गई थी।
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