शिक्षण संस्थानो के आसपास तम्बाकू उत्पाद बेचना है दण्डनीय अपराध - नरेन्द्र सिंह
जौनपुर।राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत स्टेक होल्डर अर्गनाईजेशन प्रशिक्षण/कार्यशाला कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी सभागार कक्ष में डा0 नरेन्द्र सिंह जिला प्रतिरक्षण अधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, जिसमे जनपद के प्रत्येक ब्लॉक से दो-दो प्राथमिक विद्यालय एवं कम्पोजिट विद्यालय के शिक्षक संकुल के द्वारा प्रतिभाग किया गया। डा0 नरेन्द्र सिंह जिला प्रतिरक्षण अधिकारी द्वारा बताया गया कि सभी शिक्षण संस्थानों 100 गज के दायरे में किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पादों को बेचना दण्डनीय अपराध है। आज के युवा को इस तम्बाकू जैसे नशे से दूर रखना ही हम सबका एक संकल्प है जिससे आने वाली पीढ़ी को तम्बाकू से बचाया जा सकें। उनके द्वारा बताया गया कि आप अपने को स्वस्थ्य रखते हुये समाज को आगे ले जाने का कार्य करते है क्योंकि तम्बाकू, पान, मसाला, गुटखा का सेवन कर आप अपना और अपने परिवार का सही तरह से पालन पोषण नही कर पायेगे। गैर संचारी रोगों का पता लगाने में समय लगता है जो लोग तम्बाकू धूम्रपान का सेवन करते है वह इसके शिकंजे में जल्दी आ जाते है जिससें आयु से पहले ही उनकी मृत्यु हो सकती है। श्री दिलीप पाण्डेय क्षेत्रीय समन्यवक द्वारा कोटपा अधिनियम 2003 के अन्तर्गत तम्बाकू/धूम्रपान मुक्त की प्रक्रिया को पी0पी0टी0 के माध्यम से दर्शाया गया। उनके द्वारा जनपद के समस्त विद्यालयों को टोबैको फ्री किये जाने हेतु कार्य किये जाने की आवश्यकता पर जोर देते हुये उनके कार्य एवं दायित्वों को बताया। उनके द्वारा कोटपा अधिनियम 2003 के विभिन्न धाराओं को विस्तार पूर्वक बताया गया।
तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम 2003 धारा-4 के अन्तर्गत सार्वजनिक स्थान ( जैसे सभागृह, अस्पताल, भवन, रेलवेस्टेशन प्रतीक्षालय, मनोरंजन केन्द्र, रेस्टोरेन्ट, शासकीय कार्यालयों, न्यायालय परिसर, शिक्षण संस्थानों, पुस्तकालय, लोक परिवहन) एवं अन्य कार्यस्थलों में धूम्रमान कराना अपराध है। धारा-5 के अन्तर्गत तम्बाकू उत्पादों के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर पूर्ण प्रतिबन्ध है। धारा-6 (अ) के अन्तर्गत 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को/के द्वारा तम्बाकू बेचना प्रतिबन्धित है। धारा-6 (ब) के अन्तर्गत शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज की परिधि में तम्बाकू बेचना प्रतिबन्धित है। धारा-7 के अन्तर्गत तम्बाकू उत्पादों पर चित्रमय स्वास्थ्य चेतावनी प्रदर्शित होनी चाहिए। धारा-21 व 24 के अन्तर्गत 4,6 का उल्लंघन करने पर 200 रू0 तक जुर्माना हो सकता है।
अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी आर0सी0एच0 डा0 उदयभान चौहान द्वारा सभी लोगो को उक्त अधिनियम को जनपद में कडाई से अनुपालन हेतु निर्देशित किया गया एवं सभी स्कूलो के 100 गज के दायरे के अन्दर आने वाली तम्बाकू के दुकानों को आवश्यक कार्यवाही करते हुये हटवाने के निर्देश दिये गये। उक्त कार्यशाला में एन0सी0डी0 सेल के विवेक कुमार एवं कुलदीप श्रीवास्तव व समस्त कर्मचारी/अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन जय प्रकाश गुप्ता एफ0एल0सी0 ने किया।
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