बैंको को डीएम जौनपुर का शख्त आदेश पेंशनर्स अगर तीन माह तक आहरण न करे तो कोषागार को करें सूचित
जौनपुर।जिलाधिकारी ने अवगत कराया है कि निदेशक, कोषागार उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्रेषित वित्त मंत्री द्वारा कोषागारो के कार्यप्रणाली की समीक्षा बैठक की कार्यवृत्त में दिये गये निर्देशानुसार ऐसे पेंशनर जिनकी पेंशन का भुगतान कोषागार द्वारा किया जा रहा है के बैंक खातो से पेंशन का आहरण यदि तीन माह तक नहीं होता है तो इसकी सूचना तत्काल कोषागार को उपलब्ध करायी जाय।
पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की मृत्योपरान्त जिन प्रकरणों में पेंशन/पारिवरिक पेंशन का अधिक भुगतान हुआ हो, उनमें वसूली की कार्यवाही में गति लाई जाय तथा ऐसे प्रकरण जिनमें बैंको द्वारा वसूली की कार्यवाही में यथेष्ट सहयोग प्रदान नहीं किया जा रहा है तो जनपद स्तरीय बैकर्स समिति में विशेष रूप से रखे जायें।
तद्क्रम में जनपद के समस्त बैक शाखा प्रबन्धकों को निर्देशित किया जाता है कि कोषागार द्वारा पेंशन प्राप्त कर रहे ऐसे सभी पेंशनर जिनके बैक खातों से पेंशन का आहरण यदि तीन माह तक नही होता है तो इसके सम्बन्ध में सूचना तत्काल कोषागार को उपलब्ध करायें एवं पेंशनरो/पारिवारिक पेंशनरों की मृत्योपरान्त प्रेषित पेंशन की धनराशि की वापसी की कार्यवाही कोषागार द्वारा इस सम्बन्ध में पत्र प्रेषित किये जाने पर तत्काल की जाय। धनराशि की वापसी न होने पर इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित बैंक शाखाओं को होगा।
शाखा प्रबन्धक, जिला अग्रणी बैंक, जौनपुर से अपेक्षा किया है कि पेंशनरो/पारिवारिक पेंशनरों की मृत्योपरान्त उनके खाते से वॉछित धनराशि की वापसी के सम्बन्ध में तत्काल कार्यवाही किये जाने हेतु अपने स्तर से समस्त बैंक शाखा प्रबन्धको को निर्देशित करें एवं वरिष्ठ कोषाधिकारी द्वारा सूचित ऐसे प्रकरण, जिनमें बैकों द्वारा वसूली की कार्यवाही में यथेष्ट सहयोग प्रदान नही किया जा रहा है, को जनपद स्तरीय बैकर्स समिति की बैठक में रखे जायें। इस हेतु नवम्बर माह के प्रथम सप्ताह में ही जनपद स्तरीय बैकर्स समिति की बैठक वरिष्ठ कोषाधिकारी जौनपुर की अध्यक्षता में आयेाजित की जाय।
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