दवा व्यवसायी इस संगठन ने हलाल प्रमाणी करण आदेश का किया स्वागत,द्वार बिक्रेताओ से अपना स्टाक चेक करने की अपील
जौनपुर । उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा धर्म विशेष द्वारा जारी किए जाने वाले प्रमाणी करण "हलाल" स्वीकृत दवाओं और कॉस्मेटिक के लेवल पर लगाए जाने पर रोक लगाते हुए औषधि विभाग द्वारा ऐसी उत्पादों की बिक्री रोकने और स्टॉक मिलने पर ड्रग एक्ट 1940 के अंतर्गत कार्यवाही करने का आदेश दिया है। अपर मुख्य सचिव अनीता सिंह ने इस संबंध में आयुक्त उत्तर प्रदेश खाद्य एवं औषधि प्रशासन को आदेश जारी करते हुए कहा है कि ऐसे उत्पादों की बिक्री औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा-18 के अंतर्गत प्रतिबंधित है तथा धारा-27 के अंतर्गत दंडनीय है।
इस आदेश का स्वागत करते हुए जनपद की अग्रणी दवा व्यवसायी संगठन केमिस्ट एंड कॉस्मेटिक वेलफेयर एसोसिएशन ने कार्यवाही शुरू करने के पहले दवा व्यवसाईयों को समय देने की मांग की है। संगठन के अध्यक्ष महेन्द्र गुप्ता ने बताया की संगठन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर मांग की है कि इस मामले में दवा व्यवसाईयों की सीधे तौर पर कोई जिम्मेदारी नहीं बनती और उन्हें अपने स्टॉक को कंपनी वापस किए जाने के लिए कम से कम 15 दिनों का समय दिया जाना चाहिए। इसके लिए सरकार द्वारा आदेश जारी किया जाना चाहिए जिससे छोटे व्यापारियों को उत्पीड़न से बचाए जा सके साथ ही इस आदेश का प्रचार प्रसार भी किया जाना चाहिए।
संगठन ने जनपद की सभी दवा व्यवसाइयों को एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि उन्हें अपने स्टाक को भली प्रकार चेक कर लेना चाहिए और जिन दवाओं की लेवल पर हलाल सर्टिफिकेट दिए जाने की सूचना अंकित है उसे तत्काल अपने डीलर या निर्माता को वापस कर देना चाहिए। अगर किसी भी दवा व्यवसायी को इस संबंध में कोई जानकारी लेनी है, या विभाग द्वारा कोई कार्रवाई की जा रही है तो संगठन को तत्काल सूचित करना चाहिए।
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