ओलमा कौंसिल का प्रदेश अध्यक्ष निकला गो वंश तस्कर,जौनपुर में एक करोड़ की सम्पत्ति हुई कुर्क, जानें आदेश किसका रहा


जौनपुर। हरदोई जिले के कासिमपुर थाने में गैंगस्टर एक्ट में वांछित गो-वध व गो-वंश तस्करी के कुख्यात आरोपी ओलमा काउंसिल के प्रदेश उपाध्यक्ष शहाबुद्दीन उर्फ शहाबू पर शिकंजा कसता जा रहा है। गुरुवार को आरोपित के गृह गांव पटैला पहुंची हरदोई के कासिमपुर थाने की पुलिस टीम व स्थानीय थाने की फोर्स ने तहसीलदार शाहगंज की मौजूदगी में उसकी करीब एक करोड़ की अचल संपत्ति गांव में मुनादी कराकर कुर्क कर ली। यह कार्रवाई जिलाधिकारी हरदोई के आदेश पर की गई।
शहाबुद्दीन लगभग छह माह पूर्व हरदोई में पशु तस्करी के आरोप में गिरफ्तार हुआ था। हाल ही में वह जेल से जमानत पर छूटने के बाद भूमिगत है। हरदोई के कासिमपुर पुलिस ने उसके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। हरदोई के जिलाधिकारी ने गैंगस्टर एक्ट के तहत शहाबुद्दीन की आपराधिक गतिविधियों से अर्जित संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया। आदेश की प्रति लेकर हरदोई की पुलिस टीम थाने पर आई।
प्रभारी निरीक्षक योगेंद्र सिंह के साथ थाना की फोर्स लेकर पटैला गांव पहुंची। तहसीलदार शाहगंज अशोक कुमार सिंह, कानूनगो व लेखपाल की मौजूदगी में गांव में मुनादी कराकर गैंगस्टर एक्ट में वांछित शहाबुद्दीन का 50 वर्ग मीटर में बना आलीशान घर, लगभग दो सौ वर्ग मीटर बनी दो दुकानें व करीब दो बीघा व्यावसायिक भूमि कुर्क कर ली। कुर्क की गईं सभी अचल संपत्तियां तहसीलदार की सुपुर्दगी में दे दी गईं।
अंतरजनपदीय गो-वंश व मवेशी तस्कर शहाबुद्दीन के विरुद्ध नौ जिलों जौनपुर, हरदोई, फतेहपुर, बलिया, देवरिया, आजमगढ़, अमेठी, उन्नाव और प्रतापगढ़ में कुल 28 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। अधिकतर मुकदमे गो-वंश तस्करी, पशु कूरता, गो-वध से संबंधित हैं। हरदोई, आजमगढ़ व फतेहपुर पुलिस ने उसे गैंगस्टर एक्ट के तहत भी निरुद्ध किया है।

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