अपने ही जन्मना पुत्र की हत्या के आरोप में मां को मिली उम्र कैद की सजा,जानें क्या है पूरा मामला


अपने ही पांच वर्षीय बेटे की फावड़े से काटकर हत्या करने के मामले में दोषी मां को उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही साढ़े सात हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। जनपद प्रयागराज स्थित दीवानी न्यायालय के अपर जिला जज/ विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट विकास श्रीवास्तव ने सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी आरके सिंह तथा आरोपित के अधिवक्ता को सुनकर पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के बाद यह फैसला सुनाया।

फूलपुर के कनौजा कला गांव के रहने वाले वादी मुकदमा निर्भय कुमार पटेल ने फूलपुर थाने में अपनी बहन के ही खिलाफ ही केस दर्ज कराया था। उसका कहना था कि जून 2020 में गर्मी की छुट्टी में उसकी बहन रेनू पत्नी रमेश कुमार पटेल कसेरूआ कला थाना सराय इनायत दो बच्चों के साथ मायके आई थी।10 जून की रात उसने अपने पांच वर्षीय छोटे बेटे की फावड़े से काटकर हत्या कर दी। मुकदमा वादी ने यह भी कहा कि उसकी बहन की मानसिक दशा ठीक नहीं थी।

अभियोजन ने वादी मुकदमा, सिपाही सुमित कुमार पांडेय, डा. रामचंद्र पटेल, विवेचक बृजेश सिंह सहित सात गवाहों का मौखिक साक्ष्य कराकर अपराध साबित किया। घरवालों ने न्यायालय के समक्ष अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया। आरोपित महिला घटना के बाद से जेल में बंद है।

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