शहर की सड़को को गड्ढामुक्त करने को लेकर जारी नया शासनादेश,जानें कौन होगा जिम्मेदार, ईओ को कैसे देना होगा प्रमाण
शहरी क्षेत्र की सड़कों को गड्ढामुक्त करने में अब कागज पर खेल नहीं होगा। इस काम के लिए अब निकाय अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होगी। निकाय क्षेत्र में गड्ढामुक्त हो चुकी सड़कों के संबंध में नगर आयुक्तों एवं अधिशासी अधिकारियों को अपने हस्ताक्षर से प्रमाण पत्र जारी करना होगा। साथ ही इस प्रमाण पत्र को नगर विकास विभाग की वेबसाइट और यू ट्यूब पर भी अपलोड़ करना होगा। बारिश के बाद गड्ढा मुक्त की जाने वाली सड़कों के संबंध में इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा।
दरअसल सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के नाम पर बड़े खेल होने की शिकायतें शासन तक पहुंच रही हैं । कई बार जांच हुई तो पाया गया कि अधिकारियों ने बिना देखे कागजों में सड़कों के गड्ढामुक्त होने की रिपोर्ट तो शासन को भेज दी है, लेकिन मौके पर तमाम गड्ढे मौजूद हैं। पिछले दिनों मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में भी यह मामला उठा था । इस पर मुख्यमंत्री ने गड्ढामुक्त की कार्यवाही को पारदर्शी बनाने के साथ ही अधिकारियों को भी जिम्मेदार बनाने के निर्देश दिए थे।
इसी कड़ी में अब शासन ने गड्ढ़ा मुक्त की जाने वाली सड़कों के संबंध में रिपोर्ट जारी करने की व्यवस्था मं बदलाव कर दिया है । इस संबंध में स्थानीय निकाय निदेशालय की ओर से सभी नगर निकायों को दिशा-निर्देश जारी किया गया है। जिसमें बारिश बाद गड्ढामुक्त की जाने वाली नगर निकायों की सड़कों के संबंध प्रमाण पत्र जारी करने को कहा गया है । साथ ही प्रदेश के सभी नगर आयुक्तों और अधिशासी अधिकारियों को गड्ढ़ामुक्त करने की कार्यवाही की सतत निगरानी करने के भी निर्देश दिए गए हैं ।
नई व्यवस्था के मुताबिक बारिश समाप्त होने के तत्काल बाद शहरी क्षेत्र में स्थित सभी सड़कों को गड्ढामुक्त अभियान शुरू कर दिया जाएगा और अभियान समाप्त होने के बाद यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सड़कों पर एक भी गड्ढा नहीं हैं। अभियान खत्म होने के बाद आधिकारियों की कमेटी बनाकर कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया जाएगा और साक्ष्य के रूप में विभाग के यूट्यूब लिंक पर इसको अपलोड किया जाएगा । साथ ही, सड़कों पर एक भी गड्ढा नहीं रह गया है, इस आशय प्रमाण पत्र भी ईमेल से शासन और स्थानीय निकाय निदेशालय को भेजना होगा। जिसपर खुद नगर आयुक्त और अधिशासी अधिकारी को हस्ताक्षर करना होगा ।
अधिकारियों द्वारा जारी किए जाने वाले प्रमाण पत्र में गड्ढामुक्त हो चुकी सड़कों से संबंधित पूरा ब्योरा भी देना होगा । इसके लिए स्थानीय निकाय निदेशालय द्वारा तैयार प्रारूप पर पूरी जानकारी भरनी होगी । प्रमाण पत्र में नगर आयुक्त या अधिशासी अधिकारी को बताना होगा कि उनके नगर निकाय में कुल कितनी रोड हैं और उनकी लंबाई क्या है। कितनी रोड्स का पैच वर्क कराया गया है। साथ ही यह भी घोषित करना होगा कि निर्धारित तिथि के बाद उनके नगर निकाय में कोई भी रोड गड्ढा मुक्त करने के लिए शेष नहीं बची हैं।रिपोर्ट गलत होने पर कार्रवाई संभावित है।
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