डीएम जौनपुर ने जूनियर हाई स्कूल सादीपुर के खिलाफ आने वाली शिकायतो पर लगाई कड़ाई से रोक

जौनपुर। जनपद के विकास खण्ड सिरकोनी स्थित ग्राम सादीपुर में संचालित मान्यता प्राप्त एडेड विद्यालय जूनियर हाई स्कूल के खिलाफ उसी गांव के रविन्द्र कुमार सिंह द्वारा लगातार दी जा रही फर्जी शिकायती पत्रो के खिलाफ विद्यालय के प्रबन्धन ने लगातार जबाव देने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक रिट याचिका संख्या 3660 से दाखिल कर 28 जुलाई 21 को एक आदेश अपने पक्ष में पारित करा लिया कि विद्यालय की जमीन गाटा संख्या 275,285 जिसका क्षेत्रफल 1300 एयर है।एन एच 56 राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा अधिग्रहित कर जमीन का भुगतान प्रबन्धक को किया गया है इसमें कोई गलत नही है।
इसके बाद भी सादीपुर निवासी रविन्द्र कुमार सिंह पुत्र हुबेदार सिंह द्वारा जिला प्रशासन जौनपुर को फर्जी शिकायती पत्र देकर सरकारी तंत्र का समय बर्बाद करने एवं विद्यालय के प्रबंधक को परेशान करने का कृत्य किया जा रहा था। इसके खिलाफ खुद विद्यालय उपरोक्त के प्रबंधक ने जिलाधिकारी के न्यायालय में एक याचिका दाखिल किया और सभी साक्ष्य दिया। साक्ष्यो के परिसीलन के बाद जिलाधिकारी जौनपुर ने अपने 15 पेज के आदेश में सभी तथ्यो का जिक्र करते हुए उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 28 जुलाई 21 का हवाला देते हुए अपना फैसला दिया कि प्रतिवादी रविन्द्र कुमार सिंह की जूनियर हाईस्कूल सादीपुर के खिलाफ किसी भी शिकायती दरख्वास्त पर राजस्व विभाग के किसी भी अधिकारी द्वारा कोई जांच अथवा कार्रवाई नहीं की जयेगी। ताकि प्रशासन और कोर्ट का समय अनावश्यक रूप जाया न हो सके।
जिलाधिकारी ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि उच्च न्यायालय के आदेश 28 जुलाई 21 के अनुपालन के क्रम में तत्कालीन जिलाधिकारी ने 10 जनवरी 21 को गठित जांच टीम को भंग कर दिया था साथ ही आदेश दिया था कि रविन्द्र कुमार सिंह के प्रार्थना पत्र पर अग्रेतर कार्यवाई नहीं की जायेगी। इस तरह जिलाधिकारी ने अपने आदेश 20 मई 23 के आदेश से जूनियर हाई स्कूल सादीपुर के खिलाफ आने वाली सभी शिकायतो पर पूरी तरह प्रतिबिंबित कर दिया है। शिकायत कर्ता द्वारा अब अगर कोई शिकायत की गई तो प्रशासन उसके खिलाफ विधिक कार्यवाई कर सकता है।

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