बलात्कारी को 28 दिन के भीतर 20 साल का कठोर कारावास, 20 हजार रुपए का जुर्माना


जौनपुर। दीवानी न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो एक्ट ने मुअसं 282 /20 धारा 376क,ख भारतीय दन्ड संहिता एवं 5/6 पाक्सो के मुकदमें की तीव्र गति से सुनवाई करते हुए 28 दिन के अन्दर निर्णय दे दिया। अभियुक्त नन्द लाल निषाद पुत्र स्व बलिकरन निषाद निवासी ग्राम हरखपुर थाना सिकरारा को दोषी करार देते हुए 20 साल का कठोर कारावास और 20 हजार रुपए के जुर्माना से दण्डित किया है।
यहां बता दे कि वर्ष 2020 में थाना क्षेत्र के अन्दर घटित बलात्कार की अपराधिक घटना का अभियोग पत्र पुलिस द्वारा प्रस्तुत किये जाने के पश्चात 10 अप्रैल 23 को न्यायालय में मुकदमा पहुंचा और सुनवाई शुरू हुई। न्यायाधीश ने तेज गति से इस मुकदमे की सुनवाई करते हुए महज 28 दिन के भीतर फैसला दे दिया। अभियुक्त को दोषी पाए जाने पर कठोर सजा सुनाया है। 20 हजार रुपए का जुर्माना जमा न करने पर छह माह और भी सजा काटनी पड़ेगी। 
न्यायाधीश ने फैसला देने के साथ ही अभियुक्त को पुलिस हिरासत में लेकर जेल की सीखचों के पीछे कैद करा दिया है। न्याय पालिका से जुड़े लोंगो सहित पुलिस का भी मानना है कि इस त्वरित फैसले से अपराधियों में दहशत होगी और अपराध में कमी संभव है। जन मानस में चर्चा है कि इस तरह के अमानवीय अपराधो पर कठोरता के साथ नियंत्रण के लिए न्यायाधीश का सराहनीय निर्णय है।

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