गैर इरादतन हत्या के दोषी दो भाइयों को 6 वर्ष की कैद, 10 -10 हजार रुपए का अर्थदंड


जौनपुर। जनपद की सत्र न्यायाधीश वाणी रंजन अग्रवाल ने शुक्रवार को जलालपुर थाना क्षेत्र के छातीडीह गांव में संपत्ति के विवाद को लेकर गैर इरादतन हत्या के मामले में दो सगे भाइयों को दोषी पाते हुए छः वर्ष की सश्रम कारावास की सजा व दस-दस हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।
अभियोजन पक्ष के कथानक के अनुसार तूफानी बिंद निवासी छातीडीह ने जलालपुर थाने में मुकदमा पंजीकृत कराया था कि 30 जून 2014 को 3:30 बजे शाम संपत्ति के विवाद को लेकर वादी के बड़े पिता लालमन बिंद व उनके पुत्र चंद्रेश व संजय वादी के चक में जबरन मेड़ बांधने लगे। पिता छविनाथ के मना करने पर वे गालियां देते हुए पिता को लाठी, डंडा, कुदाल व ईंट से जान से मारने की नियत से मारने लगे।वह जान बचाने के लिए घर में भागे तो आरोपित गालियां देते हुए घर में घुसकर उन्हें मारे। पिता को जिला चिकित्सालय ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।


पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की।
जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल सिंह कप्तान प्रेमनाथ पाठक व रामप्रताप गौतम के द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने दोनों भाइयों को दोषी पाते हुए उक्त दंड से दंडित किया।

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