अवैध शराब को लेकर डीएम के तेवर शख्त किसी भी दशा में प्रतिबन्धित शराब की बिक्री नहीं होनी चाहिए
जौनपुर। जिलाधिकारी अनुज कुमार झा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में समस्त उप जिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी, आबकारी निरीक्षक की संयुक्त टीमों द्वारा होली पर्व के दौरान अवैध शराब निर्माण, परिवहन, भण्डारण / बिक्री पर पूर्णतया अंकुश लगाये जाने के दृष्टिगत संचालित विशेष प्रवर्तन अभियान में की गयी कार्यवाही एवं आगामी दिनों में की जाने वाली कार्यवाही हेतु समीक्षा बैठक की गयी।
जिलाधिकारी ने जिला आबकारी अधिकारी को निर्देशित किया कि होली पर्व पर मदिरा की बढ़ी हुई मॉग की पूर्ति किसी भी दशा में अवैध श्रोतो से न होने पाये। इसके दृष्टिगत जनहित में अवैध शराब के निर्माण, सप्लाई एवं बिक्री से संबंधित स्थलों एवं व्यक्तियों पर प्रभावी कार्यवाही किया जाय। विशेष प्रवर्तन अभियान मे प्रतिदिन/साप्ताहिक रूप से कार्यो का विभाजन करते हुए योजनाबद्व ढ़ग से कार्यवाही सुनिश्चित किया जाय। अवैध मदिरा के परिहवन की दृष्टि से संदिग्ध मार्गो एवं राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गो पर स्थित संदिग्ध ढ़ाबों एवं वाहनों की आकस्मिक रूप से सघन जॉच किया जाय। जनपद में संचालित रेस्टोरेन्टों/होटलों/मैरेज हालों के संचालको को अपने परिसर में प्रतिबंधित/बन्दी अवधि को छोड़कर, मदिरा के उपभोग की आवश्यकता होने पर उनको उपभोग अवधि के लिए आन लाईन अकेजनल बार लाइसेंस लेने के लिए प्रेरित किया जाय साथ ही गोपनीय रूप से जॉच करते हुए यह सुनिश्चित किया जाय कि वहॉ पर किसी भी समारोह में वैध/अवैध मदिरा का अवैध रूप से बिक्री/उपभोग कदापि न हो अन्यथा की दशा में संबंधित के विरूद्व कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित किया जाय। नियमित रूप से मदिरा दुकानों की आकस्मिक रूप से चेंकिग किया जाए जिसमें मदिरा की स्टाक की स्कैनिंग करते हुए सघन जॉच किया जाय जिसमे गम्भीर अनियमितता मिलने पर संबंधित के विरूद्व विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाय।
उन्होंने बताया कि संज्ञान में आया है कि होली पर्व पर बन्दी के पूर्व मदिरा की बिक्री में व्यापक रूप में विक्रेताओं द्वारा ओवर रेंटिग की जाती है तथा बन्दी अवधि में दुकानों के आस पास से मदिरा की बिक्री की जाती है। उक्त के दृष्टिगत प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित किया जाय कि उपरोक्त अनियमितता किसी भी दशा में न होने पायें अन्यथा की दशा में संबंधित के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। विशेष प्रवर्तन के दौरान प्रतिदिन की गयी कार्यवाही को प्रचारित एवं प्रसारित किया जाय। इसके लिए सोशल मीडिया एवं प्रिन्ट मीडिया पर खबर देते हुए प्रेस विज्ञप्ति जारी किया जाय। अवैध मदिरा के व्यापार में पूर्व में सक्रिय माफियाओं/तस्करों की गतिविधियों पर सतर्क दृष्टि रखा जाय तथा संदिग्ध गतिविधि पाये जाने पर संबंधित के विरूद्व कठोर कार्यवाही सुनिश्चित किया जाय। अवैध मदिरा के पकड़े गये अभियोगों में आबकारी अधिनियम के साथ-साथ आवश्यकतानुसार आई0पी0सी0की सुसंगत धाराओं में एफ0आई0आर0 दर्ज कराया जाय। विशेष प्रवर्तन अभियान के दौरान होने वाली कार्यवाही रिजल्ट ओरिएन्टेड होना चाहिए। होली पर्व पर मदिरा दुकाने 08 मार्च 2023 को सांयकाल 4ः00 बजे तक बन्द रहेगी जिसे सुनिश्चित कराने के लिए संयुक्त टीम के प्रभारी अपने स्टाफ के साथ भ्रमणशील रहेगें।
प्रिन्ट/सोशल मीडिया को कोई भी अनावश्यक/नकारात्मक बयान अथवा अवसर न दे और न ही कोई नकारात्मक कार्य करें जिससे उसे प्रसारित होने का अवसर मिले। होली पर्व के दौरान कलेक्ट्रेट संचालित कट्रोल रूम में संबंधित विभागों की तरह आबकारी विभाग का भी एक कार्मिक शिकायतों के निस्तारण की कार्यवाही हेतु 24 घण्टे रोटेसन के आधार पर उपलब्ध रहेगा। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व राम अक्षयवर चौहान सहित उपजिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी, आबकारी निरीक्षक उपस्थित रहे।
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