रेहटी के लाल प्रताप सिंह का चरित्र प्रमाण-पत्र शिकायत पर हुआ निलंबित



जौनपुर। जिलाधिकारी ने अवगत कराया है कि लाल प्रताप सिंह पुत्र स्व0 लल्लन सिंह, निवासी ग्राम रेहटी, थाना जलालपुर, जनपद-जौनपुर का चरित्र प्रमाण-पत्र पुलिस अधीक्षक, जौनपुर के सी०बी०आर० के संस्तुति के क्रम में इस कार्यालय के प्रमाण पत्र संख्या-545/फार्म कीपर, जौनपुर, दिनांक 04-09-2020 द्वारा निर्गत किया गया है।

जनता दर्शन के समय बेदी राम विधायक जखनियाँ गाजीपुर निवासी ग्राम व पो०-कुसियाँ, जिला जौनपुर द्वारा पत्रक प्रस्तुत किया गया है कि लाल प्रताप सिंह पुत्र स्व0 लल्लन सिंह के विरूद्ध अपराध संख्या- 169/ 2021 स्टेट बनाम सुनील सिंह आदि धारा 147, 148, 149, 325, 342, 307, 392, 427, 504, 506 आई0पी0सी0 व 3(2)5 एस०सी०/एस०टी० एक्ट थाना जलालपुर दीवानी न्यायालय न्यायाधीश स्पेशल एस०सी०/एस०टी० एक्ट,  के न्यायालय में विचाराधीन है। मुकदमा विचाराधीन होने पर भी लाल प्रताप सिंह पुत्र स्व0 लल्लन सिंह द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण-पत्र का उपयोग ठेकेदारी के कार्य में उपयोग किया जा रहा है, जिसे निरस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।


अतः लाल प्रताप सिंह पुत्र स्व0 लल्लन सिंह, निवासी ग्राम-रेहटी, थाना-जलालपुर, जनपद जौनपुर का चरित्र प्रमाण पत्र संख्या-545/फार्म कीपर, जौनपुर, दिनांक 04-09-2020 को अग्रिम आदेशों तक के लिए निलम्बित किया जाता है। पुलिस अधीक्षक, जौनपुर की आख्या प्राप्त होने के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। जिलाधिकारी, जौनपुर की अनुमति प्राप्त किये बिना भविष्य में प्रमाण-पत्र का प्रयोग किया जाता है तो उसे अवैध माना जायेगा तथा उपरोक्त की वसूली भी की जायेगी।

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