जिला प्रशासन का शख्त आदेश 08 मार्च को जानें क्यों बन्द रहेगी शराब की दुकाने


जौनपुर।जिला मजिस्ट्रेट ने अवगत कराया है कि संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम-1910 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं अधिकारों का प्रयोग करते हुए कानून-व्यवस्था एवं लोक शान्ति बनाये रखने के निमित्त जनपद जौनपुर की समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, माडल शाप, भांग, ताडी, एफ0एल0-2, 2बी, सी0एल0-2 एवं बार आदि मादक पदार्थों के अनुज्ञापनों को 08 मार्च 2023 को बन्द रखने का आदेश देता हूँ। इस प्रकार दुकानों को बन्द रखने के लिए संबंधित अनुज्ञापियों को कोई प्रतिफल देय नही होगा।

Comments

Popular posts from this blog

त्योहार पर कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने एवं हर स्थित से निपटने के लिए बलवा ड्रील का हुआ अभ्यास,जाने क्या है बलवा ड्रील

जानिए इंजीनियर अतुल सुभाष और पत्नी निकिता के बीच कब और कैसे शुरू हुआ विवाद, आत्महत्या तक हो गई

जनहित में जिला प्रशासन की पहल को लग रहा है पलीता