पुलिस का दावा: चांदपुर बालू मंडी के गोलीकांड के अभियुक्त की गिरफ्तारी,गया जेल

 


जौनपुर। थाना लाइन बाजार पुलिस ने थाना क्षेत्र स्थित चांदपुर बालू मन्डी में गोली मारकर शैलेश यादव उर्फ लालू को गम्भीर रूप से जख्मी करने वाले  अभियुक्त की गिरफ्तारी का दावा करते हुए थाना बक्शा क्षेत्र स्थित ग्राम शम्भूपुर उचौरा निवासी जसवीर यादव को गिरफ्तार कर उसके पास से पिस्टल एवं कारतूस आदि बरामद करते हुए जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया है।



इस संदर्भ में अपर पुलिस अधीक्षक नगर डाॅ संजय कुमार ने वीडियो के जरिए जारी बयान में कहा है कि घटना के बाबत मौके पर मौजूद मनीष यादव द्वारा दी गई तहरीर पर मुअसं 49 /23  धारा 307, 195, 120बी भादवि के तहत तीन नामजद और एक अज्ञात के नाम मुकदमा दर्ज कराया गया था। लाइन बाजार पुलिस ने अज्ञात अभियुक्त जसवीर यादव पुत्र रविन्द यादव निवासी शम्भूपुर उचौरा थाना बक्शा को रामदयालगंज पुल के नीचे से मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया गया। घटना के बाबत क्रास केस दर्ज कराने के लिए मसौदा तैयार करते हुए अभियुक्त ने अपने पैर में गोली खुद मार लिया था।
हलांकि घटना के दिन यही अपर पुलिस अधीक्षक नगर ने जारी अपने वीडियो में बताया है कि मोटरसाइकिल सवार तीन बदमाश जनसन यादव, राजेश यादव और देवा यादव ने चांदपुर स्थित बालू मन्डी पहुंच कर गोलियां चलायी जिसमें शैलेश यादव उर्फ लालू गम्भीर रूप से घायल हो गया है। घटना के दिना अधिकारी ने किसी अज्ञात अपराधी की चर्चा नहीं किया था। घटना के दिन तीन हमलावरों की बात सामने आई थी फिर अज्ञात की बात क्यों नहीं बताया गया।
यहां पर एक बात और भी है कि लाइन बाजार थाने की तेज तर्रार पुलिस घटना के दूसरे दिन अज्ञात बदमाश की तलाश तो कर लिया लेकिन नामजद अभियुक्तो का पता लगाने में सफल नहीं रही इसके पीछे क्या कारण हो सकता है यह तो पुलिस जाने लेकिन जन मानस के बीच पुलिस की गिरफ्तारी और बयानो को लेकर सवाल खड़े किये जा रहे है। पुलिस का यह भी कथन है कि जसवीर की गिरफ्तारी के समय रामदयालगंज पुल के नीचे अभियुक्त जनसन यादव पुत्र लालता यादव निवासी देवापार, एवं सचिन यादव उर्फ देवा निवासी वनपुरवा देवापार अंधेरे का लाभ उठाकर भाग गये।

पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अभियुक्त ने स्वीकार किया है कि लालू यादव को गोली मारने में उसके साथ जानसन यादव, सचिन उर्फ देवा और रजनीश यादव शामिल रहा है।
पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्त जसवीर का अपराधिक इतिहास में बताया है कि उसके उपर मुअसं 49 /23 धारा 307, 195, 120 बी भादवि और मुअसं 50/23 धारा 3/25 भादवि थाना लाइन बाजार में दर्ज है। हलांकि पुलिस उपरोक्त अभियुक्त को जेल भेज कर खुलासे का दावा कर रही है।

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