हाईकोर्ट का आदेश एसपी जौनपुर डीआईओएस को अगली तिथि को कोर्ट में पेश करें
जौनपुर। हाईकोर्ट ने जीपीएफ भुगतान को लेकर एक याचिका के तहत जौनपुर के जिला विद्यालय निरीक्षक और उपनिदेशक को न्यायालय में पेश करने के लिए पुलिस अधीक्षक जौनपुर को आदेश देते हुए आदेश को पुलिस अधीक्षक जौनपुर को भेज दिया है।
यहां बता दें कि सूरज सिंह एवं दो अन्य शिक्षको ने अपने जीपीएफ भुगतान के लिए केश नंबर 27194/2018 सूरज सिंह अन्य दो बनाम स्टेट यूपी हाईकोर्ट में दाखिल किया जिसमें आदेश हुआ की जीपीएफ का भुगतान 15 दिन के भीतर कर दिया जाये लेकिन जिला विद्यालय निरीक्षक ने हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया। इस लापरवाही के खिलाफ फिर याची न्यायालय की शरण में पहुंच गया। इसके बाद 16 नवम्बर 22 को न्यायधीश ने जौनपुर पुलिस अधीक्षक को आदेश दिया कि जिला विद्यालय निरीक्षक जौनपुर को प्रत्येक दशा में अगली तिथि 12 दिसम्बर 22 को अदालत में पेश करना सुनिश्चित करायें।
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