नगर पंचायत के चुनाव में आयोग ने निर्धारित किया खर्च की सीमा, जानें किस पद पर क्या है खर्च की सीमा



जौनपुर। नगर निकाय सामान्य निर्वाचन की सरगर्मी जहां तेज होती जा रही है। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों के खर्च की सीमा में इस बार बढ़ोतरी कर दी है। नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष व सदस्य पदों के लिए नामांकन शुल्क व जमानत राशि भी निर्धारित कर दी गई है। नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए अब छह लाख से बढ़ाकर नौ लाख रुपये तक खर्च की सीमा निर्धारित की गई है।
नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2017 के अनुसार नगर पालिका परिषद जौनपुर में 39 वार्ड रहे लेकिन अब कुछ ग्राम पंचायते नगर पालिका से जोड़ दी गयी ऐसे में वार्ड संख्या 42 के आसपास होना तय हो गया है।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी/एडीएम वित्त व राजस्व राम प्रकाश की माने तो नगर पालिका के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार अधिकतम नौ लाख रुपये खर्च कर सकेंगे, जबकि सभासद (सदस्य) उम्मीदवार डेढ़ लाख की बजाए अब दो लाख रुपये खर्च कर सकेंगे। नगर पंचायत अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों की खर्च सीमा डेढ़ लाख से बढ़ाकर अधिकतम 2.50 लाख रुपया कर दिया गया है। नगर पंचायत के सभासद (सदस्य) के उम्मीदवारों की खर्च सीमा 50 हजार रुपया निर्धारित किया गया है।


निर्वाचन व्यय के अनुश्रवण के लिए जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कमेटी गठित की जाएगी। इसमें मुख्य विकास अधिकारी, मुख्य कोषाधिकारी और वरिष्ठ कोषाधिकारी सदस्य होंगे।प्रत्याशियों के नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के दिनांक से निर्वाचन की घोषणा तक प्रतिदिन खर्च विभिन्न मदों का लेखा जोखा तैयार किया जाएगा। चुनाव संबंधी व्यय करने के लिए प्रत्याशी एक अलग से खाता खोलेंगे। इसकी सूचना रिटर्निंग आफिसर एवं जनपद स्तरीय कमेटी को देंगे। निर्वाचन व्यय की गई धनराशि का भुगतान खाते से किया जाएगा।

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