बलात्कारी को दस वर्ष के कैद की सजा, दस हजार रुपए का जुर्माना भी
जौनपुर। किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट काशी प्रसाद यादव की कोर्ट ने दोषी आरोपी को दस वर्ष सश्रम कैद की सजा सुनाई है। इसके अलांवा दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
अभियोजन के अनुसार पीड़िता के भाई ने जनवरी 2018 को थाना केराकत में तहरीर दी थी। उसका आरोप था कि 27 जनवरी की शाम उसकी बहन (14) मड़हे में गाय बांधने गई थी। वहां पहले से घात लगाए बैठे आरोपी शेखर ने उसकी बहन को पकड़ लिया। उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता का इलाज जिला चिकित्सालय जौनपुर व बीएचयू वाराणसी में हुआ। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने विवेचना की और चार्जशीट कोर्ट में प्रस्तुत किया। सरकारी वकील राजेश कुमार उपाध्याय एवं कमलेश राय ने कोर्ट में गवाहों का बयान अंकित कराया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली में मौजूद साक्ष्य और सहादत को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी को सजा सुनाया है।
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