प्रेमी युगल के तीन हत्यारों को आजीवन कारावास और अर्थ दण्ड की सजा
जौनपुर। दीवानी न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय शरद कुमार त्रिपाठी ने एक प्रेमी युगल की हत्याकांड का फैसला देते हुए तीन आरोपियों को आजीवन कारावास एवं 30-30 हजार रुपए अर्थ दण्ड की सजा से दण्डित किया है।
इस सन्दर्भ में सहायक शासकीय अधिवक्ता ने जानकारी दिया है कि विगत 06 वर्ष पहले जनपद के थाना बदलापुर क्षेत्र के ग्राम ढेमा निवासी वीरेंद्र सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया था कि उनकी पुत्री प्रतिमा सिंह और प्रशांत उपाध्याय निवासी असुवापार के के प्रेम सम्बंध चल रहा था। 14 दिसम्बर 16 की रात प्रशांत हमारी पुत्री को लेकर फरार हो गया है। दोनो का पता नहीं चल रहा है। इसके बाद 20 दिसम्बर 16 को खबर मिली कि पूरेलाल चौराह के पास स्थित सरयू सिंह कटरा के अन्दर प्रशांत उपाध्याय की दुकान में प्रशांत और प्रतिमा का शव पड़ा हुआ है। इस घटना को प्रशांत के पिता ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया कि दोंनो प्रेमी युगल की हत्या नवीन सिंह निवासी आसपुर देवसरा, प्रतापगढ़ एवं गोलू उर्फ किशन उपाध्याय निवासी कस्तूरीपुर थाना बदलापुर तथा कृपाशंकर हरिजन ग्राम असुवापार ने किया है। प्रतिमा सिंह पहले नवीन सिंह की मोबाइल की दुकान पर अक्सर जाती थी। उसके बाद वह प्रशांत उपाध्याय से नजदीकियां बढ़ा ली। जिससे नाराज होकर नवीन सिंह ने दोनों को मौत के घाट उतार दिया।
विवेचक ने विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता लाल बहादुर पाल के द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात न्यायाधीश ने आरोपी गण नवीन सिंह, गोलू उपाध्याय व कृपाशंकर हरिजन को भादंवि की धारा 302 के अंतर्गत आजीवन कारावास एवं 30-30 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया।
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