आखिर इन तीन जजो को हाईकोर्ट ने बर्खास्त क्यों किया, जाने कारण


इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार के आरोप में तीन अतिरिक्त जिला जजों को बर्खास्त कर दिया है। बार और बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, निम्नलिखित उत्तर प्रदेश न्यायिक अधिकारियों को भ्रष्टाचार के आरोपों में न्यायिक कदाचार का दोषी पाया गया है:
1. अशोक कुमार सिंह VI, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश;
2. हिमांशु भटनागर, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश;
3. डॉ. राकेश कुमार नैन, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम।
28 मार्च 2001 को अशोक कुमार सिंह को अतिरिक्त सिविल जज (जूनियर डिवीजन), गाजीपुर के रूप में नियुक्त किया गया और 4 जुलाई 2015 को उन्हें अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश बदायूं के रूप में नियुक्त किया गया। 11 जुलाई 2015 को उन्हें निलंबित कर दिया गया था।
हिमांशु भटनागर को 19 मार्च, 1996 को अतिरिक्त सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के रूप में नियुक्त किया गया और 16 अप्रैल, 2021 को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बलिया के रूप में नियुक्त किया गया।
डॉ राकेश कुमार नैन ने 11 अगस्त, 1999 को सेवाओं में प्रवेश किया। अप्रैल से 15, 2021, वह विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम), सिद्धार्थ नगर रहे हैं।
हाई कोर्ट ने सावधानीपूर्वक समीक्षा के बाद तीनों न्यायिक अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया।इसके सम्बन्ध में अधिसूचना/आदेश राज्य द्वारा जल्द जारी करने की सम्भावना है।

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