50 हजार रुपए के इनामी बदमाश रवी तिवारी द्वारा किया गया आत्मसमर्पण,पुलिस के तथाकथित मुठभेड़ पर एक सवाल
जौनपुर। पुलिस की तथाकथित मुठभेड़ और गोली मारे जानें के डर से आज सोमवार को दिन लगभग 11 बजे के आसपास एक 50 हजार रुपए के इनामी बदमाश द्वारा पुलिस आफिस पहुंच कर मीडिया की मौजूदगी में अपर पुलिस अधीक्षक सिटी के कार्यालय में आत्मसमर्पण कर दिया है। बदमाश की इस घटना को पुलिस अपने कड़ाई की सफलता मान रही है। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह भी है कि पुलिसिया मुठभेड़ पर इस अपराधी ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है।
अपराधी रवी तिवारी उर्फ वीरे पुत्र अखिलेश तिवारी ग्राम चौबहां थाना क्षेत्र सरपतहां द्वारा आत्मसमर्पण करने के बाद उसे हिरासत में लेने के पश्चात पुलिस का बयान जारी हुआ कि पुलिस अधीक्षक अजय साहनी द्वारा अपराध की रोकथाम के लिए अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान के चलते अपराधियों और माफियाओ में भय व्याप्त है इसी के तहत सभी थानाध्यक्षो को निर्देश दिया गया है कि अपने क्षेत्र में सक्रिय अपराधियों जो जेल से बाहर है का सत्यापन करते हुए उन पर कड़ी नजर रखी जाये। पुलिस की इस कार्यवाई से भयभीत होकर जनपद के थाना खुटहन क्षेत्र के एक हत्या काण्ड में वांछित अभियुक्त रवी तिवारी उर्फ वीरे पुत्र अखिलेश तिवारी ने अपर पुलिस अधीक्षक सिटी के कार्यालय में आकर आत्मसमर्पण कर दिया है। इस अपराधी के उपर लगभग डेढ़ दर्जन अपराधिक मुकदमे जौनपुर के थाना सरपतहां,खुटहन और जनपद सुल्तानपुर के थाना अखन्डनगर, मोतीगरपुर ,करौंदी कला में दर्ज है जिस केश में हिरासत में लिया गया वह थाना खुटहन का है जिसका मुअसं 31/21 धारा 302 भादवि है। इस बदमाश के उपर डीआईजी रेंज अयोध्या के द्वारा 50 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया है।
पुलिस द्वारा बताये गये अपराधिक इतिहास के अनुसार रवी तिवारी उर्फ वीरे के उपर 1. मुअसं 766/11 धारा 323/504/325 भादवि0 थाना सरपतहां जौनपुर। 2. मु0अ0स0 353/13 धारा 147/148/323/504/506/452/336 भादवि0 व 7 cla act थाना सरपतहां जौनपुर।
3. मु0अ0स0 160/14 धारा 147/ 354/ 452/ 323/ 427/ 435/436 भादवि0 थाना सरपतहां।4. मु0अ0स0 153/14 धारा 3(1) गुण्डा अधिनियम। 5. मु0अ0स0 413/17 धारा 323/504/506 भादवि0 थाना सरपतहां जौनपुर।6. मु0अ0स0 167/18 धारा 323/504/506/384 भादवि0 थाना सरपतहां जौनपुर। 7. मु0अ0स0 204/18 धारा 307 भादवि0 थाना अखण्डनगर सुल्तानपुर। 8. मु0अ0स0 206/18 धारा 41/411/419/420/467/468/471 भादवि0 थाना अखण्डनगर सुल्तानपुर।
9.मु0अ0स0 238/18 धारा 392 भादवि0 थाना मोतिगरपुर सुल्तानपुर।10. मु0अ0स0 73/19 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अखण्डनगर जिला सुल्तानपुर।11. मु0अ0स0-96/19 धारा 3(1) यूपी गैगेस्टर एक्ट थाना मोतिगरपुर सुल्तानपुर।12. मु0अ0स0 236/19 धारा 147/148/149/323/504/506/307/386 भादवि0 व 7 CLA ACT थाना सरपतहां जौनपुर।13. मु0अ0सं0 79/21 धारा 307 भादवि थाना सरपतहां जौनपुर।14.मुअसं /20 धारा 3(1) गुण्डा अधि0 थाना सरपतहां जौनपुर।15. मु0अ0सं0 80/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सरपतहां जौनपुर।16. मु0अ0सं0 31/21 धारा 302 भादवि0 थाना खुटहन जौनपुर।17. मु0अ0सं0-22/22 धारा 386/387/393 भादवि0 थाना करौंदीकला सुल्तानपुर। कुल 17 अपराधिक मुकदमें दर्ज है।
अपने आत्मसमर्पण के समय बदमाश रवी तिवारी उर्फ वीरे अपने आप को थाना खुटहन का अभियुक्त बताते हुए कहा है कि पुलिस ने हमारे घर पर 82 की नोटिस चस्पा किया और हमारे गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगा रखी है पुलिस इन्काउन्टर के डर से हमने आत्मसमर्पण का निर्णय लेते हुए आत्मसमर्पण किया है। उसका साफ संकेत हुआ कि पुलिस गिरफ्तार करती तो तथाकथित मुठभेड़ दिखा कर उसे गोली मारकर मौत की नींद सुला सकती है। इस तरह अपराधी का बयान पुलिस के मुठभेड़ वाली कहानियों को सवालो के कटघरे में खड़ा देती है।
हलांकि पुलिस अधीक्षक अजय साहनी मीडिया से रूबरू होते हुए इस मामले को लेकर बयान जारी किया है कि अपराधी बड़ा है और खुटहन के एक मुकदमें में वांछित है इसे खुटहन पुलिस को देते हुए इसके बिषय में और भी छानबीन करने तथा सुल्तानपुर पुलिस को सूचित करने को कहा गया है। पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने के खौफ पर एस एस पी ने कहा पुलिस हमेशा आत्मरक्षार्थ गोली चलाती है।
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