आइए जानते है मतदान के लिए कौन कौन पहचान पत्र है मान्य
जौनपुर। उप जिला निर्वाचन अधिकारी राम प्रकाश ने अवगत कराया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार निधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 हेतु मतदाता फोटो पहचान पत्र के विकल्प के सम्बन्ध में प्रतिरुपण को रोकने की दृष्टि से मतदान के समयच मतदाता को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा, परन्तु मतदाता जो अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते है, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए विभिन्न वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा यथा आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंको और डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अन्तर्गत आरजीआई द्वारा जारी किये गये स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केन्द्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किये गये फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों, विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी लाना होगा।
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