अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सहित पांच के खिलाफ थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज
जौनपुर । थाना कोतवाली नगर की पुलिस ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) के आदेश का पालन करते हुए जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी व कार्यालय के लिपिक सहित पांच आरोपितों के विरुद्ध धोखाधड़ी व भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज कर लिया है।
शहर के बारह दुअरिया मोहल्ला निवासी मदरसा कुरानिया गोपालापुर शहरी के प्रिसिपल जाबिर महबूब दफा 156 (3) के तहत न्यायालय में प्रार्थनापत्र दिया था। उनका आरोप है कि मदरसा प्रबंधक अफजाल अहमद ने अब्दुल हई नामक शिक्षक को अनियमितता पाए जाने के कारण 28 जून 2015 को समिति की संस्तुति पर सेवा से बर्खास्त कर दिया था।
प्रबंध समिति ने अनियमितता बरतने के मामले में 14 सितंबर 2019 को अफजाल अहमद को प्रबंधक पद से हटा दिया। इसकी सूचना प्रबंध समिति ने अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कमलेश कुमार मौर्या को दी थी। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कमलेश कुमार मौर्य सक्षम प्राधिकारी प्रबंधक हो गए। इसके बाद लिपिक श्रीप्रकाश गौतम, अलाउद्दीन निवासी उमर खां थाना कोतवाली, मोहम्मद अयूब निवासी सैदाबाद कजगांव व मोहम्मद सालेह की मिलीभगत से 12 दिसंबर 2019 को बिना अधिकार के अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने अब्दुल हई को बहाल कर वेतन भुगतान कर दिया।
इसके बाद सीजेएम कोर्ट में सभी के खिलाफ 156 (3) के तहत अर्जी लगाकर मुकदमा दर्ज करने के अनुरोध को सीजेएम ने स्वीकार करते मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। आरोप है कि सरकारी धन का दुरुपयोग कर बंदरबांट किया गया। कोतवाली पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर सभी आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर लिया है।
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