एक नवम्बर से शुरू होगा वोटर पुनरीक्षण कार्यक्रम, चुनावी ड्यूटी वालो को लगवानी होगी वैक्सीन की डबल डोज - डीएम जौनपुर
जौनपुर। जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष कुमार वर्मा आज मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि
एकीकृत निर्वाचक नामावलियों का आलेख्य प्रकाशन करने की तिथि 01 नवम्बर 21, दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि 01 नवम्बर 2021 से 30 नवम्बर 2021 तक, विशेष अभियान तिथियां 07, 13, 21, 27 नवम्बर 2021 नियत की गयी है। उन्होंने बताया कि दावे और आपत्तियों के निस्तारण की तिथि 20 दिसम्बर 2021 एवं निर्वाचक नामावलियों का अन्तिम प्रकाशन 05 जनवरी 2022 है। जनपद में पुरुष वोटर 1809486 एवं महिला वोटर 1619542 एवं अन्य 131 सहित जनपद के सभी नौ विधानसभाओं में कुल 3429159 मतदाता है। कोविड 19 को ध्यान में रखकर जनपद के सभी विधानसभाओ में 481 मतदेय स्थल को बढ़ाया गया है अब मतदेय स्थलो की संख्या 3936 हो गयी है।
उन्होंने बताया कि सम्भाजन के उपरान्त आयोग द्वारा अनुमोदित उपरोक्तानुसार मतदेय स्थल का प्रकाशन कर दिया गया है। जन साधारण की जानकारी हेतु जनपद की वेबसाइट जौनपुर डाट एन आइ सी डाट इन पर भी अपलोड कर दिया गया है। मतदाताओं को जागरूक करने हेतु स्वीप एवं मतदाता चुनाव पाठशाला के माध्यम तथा प्रेस विज्ञप्ति, सोशल मीडिया, व्हाटसएप, फेसबुक, यू-टयूब, इन्स्टाग्राम आदि लाइव के माध्यम से प्रचार-प्रसार कराया जा रहा है।
वोटर हेल्पलाइन एप एन्ड्रायड मोबाइल पर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर इन्स्टाल किया जा सकता है, उक्त एप पर निर्वाचन संबंधी विभिन्न जानकारी भी प्राप्त की जा सकती है। 01 नवम्बर 2021 को आलेख्य प्रकाशन हेतु आयोग के निर्देशानुसार जनपद स्तर पर समस्त तैयारियां या मतदाता सूची प्रयुक्त होने वाले विभिन्न प्रपत्रो बीएलओं के उपयोगार्थ लेखन सामग्री आदि बीएलओ को प्राप्त कराने हेतु निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उपलब्ध करा दी गई है।
पुनरीक्षण अवधि में बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर छूटे हुये मतदाताओं का नाम सम्मिलित किये जाने हेतु फार्म-6, मृतक, डबल, शिफ्टेड मतदाताओं के नाम विलोपित किये जाने हेतु फार्म-7 तथा यदि सूची में कोई त्रुटि है तो प्रविष्टि के संशोधन हेतु फार्म-6 तथा यदि किसी मतदाता का नाम उसी विधान सभा के किसी दूसरे भाग संख्या में अंकित है और वह दूसरे भाग संख्या में अपना नाम स्थानान्तरित कराना चाहता है तो फार्म-6 तथा यदि किसी मतदाता का नाम उसी विधान सभा के किसी दूसरे भाग संख्या में अकित है और वह दूसरे भाग संख्या में अपना नाम स्थानान्तरित कराना चाहता है तो फार्म-8ए भरवाने का कार्य करेगें। उक्त अवधि में विशेषतया 18 वर्ष पूर्ण करने वाले युवा मतदाता एवं महिला मतदाताओं के नामों को सम्मिलित किये जाने हेतु विशेष प्रयास सुनिश्चित किया जायेगा।
पुनरीक्षण अवधि के अन्तर्गत विशेष अभियान तिथियों 7, 13, 21 एवं 27 नवम्बर 2021 को समस्त बीएलओ अपने नियत मतदेय स्थल पर प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक उपस्थित रहकर दावा आपत्ति प्राप्त करने का कार्य सुनिश्चित करेगें। उक्त अवधि में बीएलओ द्वारा दिव्यांग मतदाताओं के चिन्हीकरण का कार्य भी किया जायेगा यदि किसी दिव्यांग का नाम मतदाता सूची में नहीं है तो फार्म-6 भरवाकर नाम सम्मिलित कराने की कार्यवाही करेगें। उक्त अवधि 80 आयु वर्ग के ऊपर के मतदाताओं के चिन्हीकरण का कार्य भी बीएलओ द्वारा किया जायेगा क्योंकि आयोग के निर्देशानुसार दिव्यांग/80 आयुवर्ग के ऊपर के मतदाताओं को पोस्टल बैलट की सुविधा प्रदान किया जाना है।
युवा/महिला मतदाताओं के जागरूकता हेतु जनपद के समस्त महाविद्यालयों/विद्यालयों में हेल्प डेस्क स्थापित कर कैम्पस एम्बेसडर नियुक्त करते हुए निर्देशित किया गया है कि युवाओं के नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित करने हेतु फार्म प्राप्त कर सम्बन्धित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्राप्त कराना सुनिश्चित किया जाय।
समस्त बीएलओ के मोबाइल पर आयोग द्वारा निर्मित गरुड़ एप डाउनलोड करा दिया गया है। जिसके माध्यम से मतदेय स्थलों पर लैटीट्यूड एवं लांगीट्यूड, मूल भूत सुविधा आदि विवरण अपलोड किया जायेगा तथा उक्त एप के माध्यम फार्मों के निस्तारण की कार्यवाही भी की जायेगी।
पुनरीक्षण अवधि में प्राप्त दावे/आपत्तियों के निस्तारण हेतु आयोग द्वारा जनपद में कुल 09 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, 27 सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं 61 अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नामित किये गये है। उपरोक्त सभी अधिकारियों के आयोग के निर्देशानुसार लागिन आईडी तैयार कराई जा चुकी है। आयोग से प्राप्त निर्देश के क्रम में निर्वाचन की विभिन्न प्रक्रियाओं में नियुक्त होने वाले सभी अधिकारियों/कर्मचारियों, राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों, यथा बी.एल.ए, अभ्यर्थी पोलिंग एजेन्ट, काउन्टिग एजेन्ट, निवार्चन अभिकर्ता आदि के डबल डोज वैक्सीनेशन कराने हेतु अनुरोध किया। जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि चुनाव प्रक्रिया में लगने वाले सभी कर्मचारियों सहित मीडिया के लोंगो (पत्रकार) एवं मतदेय स्थल पर बनने वाले एजेन्टों को वैक्सीन का डबल डोज लगवाना अति आवश्यक है। जो डबल डोज नहीं लगवायेगा वह चुनाव प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकेगा। सरकारी स्तर से व्यवस्थायें की जा रही है सभी लोग डबल डोज लगवा लें। इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी राम प्रकाश मौजूद रहे।
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