भाजपा नेता पर कुटरचित कागज बनवा कर जमीन हड़पने के मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश
जौनपुर। न्यायालय नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र शहर (सिटीमजिस्ट्रेट) के आदेश में कूटरचना कर व्याख्या करते हुए सार्वजनिक गली मे सरदार सतवंत सिह के पैत्रिक आवास रूहट्टा हरिबंधनपुर उमरपुर के आगे दीवार खड़ी करने एवं सामने की जमीन को हड़पने के आरोपी भाजपा नेता पणिनी सिंह पर मुकदमा दर्ज करने का कोर्ट ने आदेश दिया है।
खबर है कि वादी ने सीजेएम के न्यायालय में धारा 156 (3) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि उनके पड़ोसी पाणिनी सिंह जो दबंग और भाजपा के नेता व पूर्व मल्हनी विधान सभा मे प्रत्याशी भी थे ने लेखपाल एवं कानूनगो की मिली भगत से सिटी मजिस्ट्रेट के आदेश पर गलत एवं कूटरचित व्याख्या करके सार्वजनिक गली मे प्रार्थी के घर के आगे दीवार खड़ी करवा दी थी ।
प्रार्थना पत्र के अवलोकन के पश्चात् न्यायालय मुख्य दंडाधिकारी जौनपुर ने सिटी मजि
स्ट्रेट के आदेश की गलत व कूटरचित व्याख्या करके घर के आगे दीवार खड़ी करने के आरोपी पाणिनी सिंह पुत्र स्व केदारनाथ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश कोतवाली पुलिस को दिया है।वादी की ओर से पैरवी अधिवक्ता विकलेश कुमार व अखिलेश चन्र्द एडवोकेट ने की थी।
स्ट्रेट के आदेश की गलत व कूटरचित व्याख्या करके घर के आगे दीवार खड़ी करने के आरोपी पाणिनी सिंह पुत्र स्व केदारनाथ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश कोतवाली पुलिस को दिया है।वादी की ओर से पैरवी अधिवक्ता विकलेश कुमार व अखिलेश चन्र्द एडवोकेट ने की थी।
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