आइए जानते है जनपद में 31 जुलाई तक धारा 144 जिला मजिस्ट्रेट ने क्यों लगाया है



जौनपुर। गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश में दिए गए दिशा निर्देश के अनुपालन में मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन गृह गोपन विभाग के क्रम में जनपद जौनपुर में कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के दृष्टि से विधि एवं शांति व्यवस्था को बनाए रखने हेतु विभिन्न विश्वविद्यालय एवं प्रतियोगी परीक्षाओं तथा आगामी त्योहारों के दृष्टिगत जिला मजिस्ट्रेट मनीष कुमार वर्मा द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण जनपद जौनपुर की सीमाओं में तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेश तक के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। यह आदेश 31 जुलाई 2021 तक लागू रहेगा।

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