योगी सरकार का यूपी में प्राइवेट कर्मचारियों के वेतन को लेकर जाने क्या है नया आदेश


उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का प्राइवेट कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान। योगी सरकार के इस नए आदेश के अनुसार, प्राइवेट कर्मचारियों को कोरोना होने पर 28 दिन का वेतन और साथ ही छुट्टी भी मिलेगी।लेकिन इसके लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र भी अनिवार्य है। इस बारे में प्रदेश के अपर मुख्य सचिव श्रम ने सभी ज़िलाधिकारियों, मंडलयुक्तों को पत्र लिखकर निर्देश दिए हैं। राज्य की योगी सरकार के इस आदेश के अनुसार, कोविड होने पर प्राइवेट कर्मचारियों को 28 दिन का वेतन सहित अवकाश मिलेगा। इसके लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। साथ ही आदेश में यह भी कहा गया है कि सरकार द्वारा बन्द कराये गये प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को भी मजदूरी सहित अवकाश देना अनिवार्य होगा। 

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