वीकेंड कर्फ्यू में किस पर पाबंदी- किस पर रहेगी छूट
बढ़ते कोरोना संक्रमण की चेन तोडने एवं सेनेटराइजेशन के लिए शनिवार और रविवार को वीकेंड कर्फ्यू के दौरान साफ-सफाई, सैनिटाइजेशन और सर्विलांस का अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान लोगों का बिना काम घर से बाहर निकलना वर्जित रहेगा। अनावश्यक घर से बाहर निकलने पर कड़ी कार्रवाई होगी। इस दौरान आवश्यक सेवाओं के लिए छूट रहेगी। आधी क्षमता के साथ बस चलेगी। हालांकि इस दौरान निजी गाड़ी या ऑटो, टैंपो और टैक्सी की सेवाएं चालू नहीं रहेंगी। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान मेडिकल स्टोर, किराना की दुकान और दूध-सब्जी छोड़कर सभी दुकानें और सेवाएं बंद रहेंगी। भारत सरकार और राज्य सरकार के अधिकारी, कर्मचारी, आपातकालीन सेवाएं, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, पुलिस, अग्नि शमन आदि को इजाजत रहेगी। गर्भवती और रोगियों को चिकित्सा/स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने की अनुमति रहेगी। पंचायत चुनाव ड्यूटी के कर्मचारियों को कर्फ्यू से छूट दी जाएगी।
शनिवार व रविवार होने वाली शादियों के लिए बंद स्थानों के अंदर 50 व्यक्तियों के जाने की अनुमति होगी और खुले स्थानों पर 100 व्यक्तियों को साथ मास्क, सामाजिक दूरी और सैनिटाइजर के उपयोग करने के बाद परमीशन दी जाएगी। सभी को एसओपी के अनुसार अन्य सावधानियों का भी पालन करना होगा। मॉल, जिम रहेंगे बंद इसके अलावा प्रदेश के सभी शासकीय चिकित्सालयों में ओपीडी सेवाएं स्थगित रखी जाएंगी। सरकारी चिकित्सालयों में केवल आपातकालीन सेवाएं ही संचालित होंगी। दूसरे राज्यों उत्तर प्रदेश आने वाले लोगों के आवागमन पर कोई रोक नहीं होगी। मेडिकल सामान सप्लाई वाहनों पर पाबंदी नहीं रहेगी। रेस्त्रां खुले रहेंगे, लेकिन सिर्फ होम डिलीवरी की इजाजत है। आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को जारी होगा पास, मॉल, जिम, ऑडिटोरियम बंद रहेंगे।
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