पंचायत चुनावः नामांकन पत्र के साथ ये अभिलेख नहीं लगे तो रद्द हो सकता है पर्चा

जौनपुर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बजते चुनावी जंग में आने वालों की भाग दौड़ शुरू हो गयी है। अभिलेखों को तैयार करने के साथ ही मतदाताओं की खिदमतदारी शुरू हो गयी है। गांवो में दावतों के जरिए वोटरों को पटाने का खेल शुरू हो गया है।मतदाता भी अपना पांच साल बेचने के लिये तैयार नजर आ रहा है। जिसके परिणाम स्वरूप शासन प्रशासन के लाख प्रयासो के बाद भी दारू मुर्गा से स्वागत का सिलसिला शुरू हो गया है। जिले का कोई ऐसा गांव नहीं है जहां मतदाता अपनी कीमत वसूलने मे नहीं लगे हैं। हलांकि की अभी अधिक ध्यान नामांकन प्रक्रिया पर है।
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुसार नामांकन पत्रों की खरीद नकद मूल्य देकर ब्लॉकों से लिया जा सकता है। जमानत राशि ट्रेजरी से चालान द्वारा जमा किया  जा सकता है। सदस्य ग्राम पंचायत के लिए पांच सौ, प्रधान व बीडीसी के लिए जमानत राशि दो हजार व सदस्य जिला पंचायत के लिए चार हजार जमानत राशि है। आरओ या एआरओ के पास नकद भी जमानत राशि जमा की जा सकती है। नामांकन पत्र के साथ सदस्य ग्राम पंचायत के लिए घोषणापत्र भरना होगा। अन्य पद के उम्मीदवारों को शपथपत्र भी देना होगा। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को जाति प्रमाणपत्र लगाना होगा। प्रधान व सदस्य के लिए ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में नाम होना जरूरी है। बीडीसी के लिए संबंधित क्षेत्र पंचायत के किसी भी सूची में नाम दर्ज हो। नामांकन के समय मतदाता सूची की फोटोकॉपी लगानी होगी।

सरकारी बकाएदार हैं तो रद्द होगा नामांकन


सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सदस्य ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत व प्रधान ग्राम पंचायत पद के उम्मीदवार अगर उन पर कोई सरकारी बकाया है तो उनका नामांकन रद्द हो सकता है। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत की देयता का बकाएदार नहीं होना चाहिए। इसके लिए नोड्यूज लगाना होगा नहीं तो नामांकन रद हो सकता है।

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