अब गरीब बच्चों के लिए इस नियम के तहत देना होगा निःशुल्क शिक्षा -डीएम जौनपुर


जौनपुर। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 (1)(ग) के अंतर्गत अलाभित, दुर्बल समूह के बच्चों के निःशुल्क प्रवेश के संबंध में कलेक्ट्रेट प्रेक्षाग्रह में बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि यह एक पुनीत कार्य है इसमें सभी लोग मेहनत व लगन के साथ गरीब बच्चों का अधिक से अधिक प्रवेश दिलाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप निजी विद्यालयों में अलाभित समूह तथा आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चों, विधवा महिलाओं के बच्चों, कैंसर पीड़ित अभिभावको के बच्चे इस योजना के तहत निजी विद्यालयों में पढ़ सकेंगे। इसके लिए समेकित प्रयास करने की आवश्यकता है।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रवीण कुमार तिवारी ने बताया कि जनपद के 3038 विद्यालयों में से अभी तक मात्र 463 विद्यालयों ने ही वेबसाइट (डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डाट आरटीई डाट यूपीएसडीसी डाट जीओवी डाट इन)  http://www.rte25.upsdc.gov.in/  पर रजिस्ट्रेशन कराया है जबकि 2575 विद्यालयों ने अभी तक वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। उन्होंने विद्यालयों के प्रबंधको/प्रधानाचार्यो से अपील किया कि अपने विद्यालयों का रजिस्ट्रेशन शासनादेश के अनुसार ऑनलाइन करा ले। जिला विद्यालय निरीक्षक राजकुमार पंडित ने अलाभित व दुर्बल समूह के बच्चों के प्रवेश हेतु विद्यालयों को 25 प्रतिशत सीट रिक्त रखने के निर्देश दिये है। जिला समन्वयक सामुदायिक सहभागिता आशीष श्रीवास्तव ने संचालन करते हुए कहा कि अधिक संख्या में अलाभित व दुर्बल समूह के बच्चों को लाभ दिलाने हेतु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के लिए विद्यालयों को पहल करने को कहा। उनके द्वारा कराए गए रजिस्ट्रेशन को सारे दस्तावेजों के साथ प्रिंटआउट लेकर खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय अथवा बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा कर सकते हैं। कार्यक्रम में डॉक्टर अखिलेश, डॉक्टर कमलेश, अजय मौर्य, संजय चैधरी, विकास, लवकुश आदि ने सहयोग प्रदान किया।
इस अवसर पर अभिनव मिश्रा, संतोष यादव, ऋषिकेश दुबे, सत्यनारायण यादव, उदय सिंह, विपिन सिंह समेत सैकड़ों प्रबंधकों व प्रधानाचार्यो ने कार्यक्रम में प्रतिभाग किया।

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