पंचायत चुनावः आज आरक्षण पर हाईकोर्ट का आ सकता है फैसला
यूपी में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आरक्षण पर आज हाईकोर्ट में सुनावाई होगी। जिस पर सभी की नजरें टिकी हैं। वहीं, चुनाव की तैयारी कर रहे संभावित प्रत्याशियों की बैचेनी भी बढ़ी हुई है।
पंचायत चुनाव में आरक्षण की सूची के फाइनल प्रकाशन पर रोक लगा दी थी। आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। हाईकोर्ट में याचिका में कहा गया है कि जिला एवं क्षेत्र पंचायत चुनावों में आरक्षण की रोटेशन व्यवस्था के लिए वर्ष 1995 को माना जा रहा है। उसी आधार पर आरक्षण किया जा रहा है। जबकि, राज्य सरकार ने वर्ष 2015 कर दिया था। उसी आधार पर पिछले चुनाव में आरक्षण भी किया गया था। कहा गया कि राज्य सरकार को इस वर्ष भी 2015 को बेस वर्ष मानकर आरक्षण को रोटेट करने की प्रक्रिया करना था। जिस पर आज होईकोर्ट में सुनवाई होनी है। हाईकोर्ट में सुनवाई को लेकर पंचायत चुनाव के संभावित प्रत्याशियों की धड़कने तेज हो गई हैं। सभी की नजरें हाईकोर्ट के आदेश पर टिकी हैं। उधर, आरक्षण सूची पर रोक के बाद से गांव-गांव में माहौल बदल गया है। चुनाव के नाम पर चल रही दावतें भी रूक गई है। मेरठ डीपीआरओ उपेंद्र राज का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश पर आरक्षण सूची के प्रकाशन को 15 मार्च तक के लिए रोक दिया गया है। हाईकोर्ट के निर्णय का इंतजार किया जा रहा है। कोर्ट के आदेश पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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