पंचायत चुनावः आगामी 6 मई तक लग गयी धारा 144 जाने क्या क्या रहेगा प्रतिबन्धित
यूपी पंचायत चुनाव के लिए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर आयोग की गाइड लाइन के अनुसार ग्रामीण इलाकों में छह मई तक धारा-144 लागू कर दी गयी है बिना अनुमति के सभा, रैली व जुलूस पर रोक लगा दी गई है।
रात 10 से सुबह छह बजे तक लाउडस्पीकर व साउंड बॉक्स के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी गयी है। चुनाव आचार संहिता के अनुसार कोई प्रत्याशी मतदान के 48 घंटे पहले सभा या जुलूस आयोजित नहीं करेगा।
टेलीवीजन पर भी प्रचार नहीं होगा। मनोरंजन का आयोजन भी नहीं करेंगे। चुनाव प्रचार में धार्मिक स्थल का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। हर पद पर चुनाव लड़ने के लिए व्यय सीमा निर्धारित है। इससे अधिक खर्च न हो। सरकारी, सार्वजनिक स्थल के भवन या परिसर में विज्ञापन, वाल राइटिंग आदि नहीं होगी। बिना प्रत्याशियों की अनुमति के बिना कोई व्यक्ति उनके पक्ष में प्रचार सामग्री प्रकाशित नहीं कराएगा।
मतदाता करेंगे वाहनों का इस्तेमाल :
वोटिंग के दिन मतदाता स्वयं अथवा परिवार के सदस्यों के लिए अपने निजी वाहन मतदान केंद्र की 100 मीटर की परिधि तक ले जा सकेंगे। मतदाताओं को पहचान पर्ची सादे कागज पर दी जाएगी। उन पर कोई प्रतीक या किसी उम्मीदवार का नाम नहीं होगा। ऐसे व्यक्ति जो जिले के निवासी नहीं हैं, मतदान के 48 घण्टे पूर्व जिला छोड़ देंगे। अन्यथा विधिक कार्यवाही संभव है।
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