पत्रकारों को आर्थिक सहायता हेतु लागू पत्रकार कल्याण स्कीम, जाने किसे मिलेगा लाभ


सूचना प्रसारण मंत्रालय ने पत्रकारों को कठिन समय में सहायता के लिए उनके परिवारों को पारदर्शी रूप से आर्थिक सहायता के लिए सरकार ने पत्रकार कल्याण स्कीम लागू किया है। इस योजना के तहत पत्रकारों को कठिन समय में सहायता की जा सकती है। इस योजना के तहत पत्रकारों की मौत पर 5लाख रूपये की सहायता राशि दिये जाने की व्यवस्था की गई है। अपर मुख्य सचिव सूचना नवगीत सहगल के अनुसार पत्रकार कल्याण स्कीम के पत्रकारों को गम्भीर बीमारी जैसे कैंसर, हार्ट अटैक, गुर्दे की बीमारी आदि के लिए सरकार ने तत्काल तीन लाख रुपये दिए जाने का प्रावधान किया गया है।   अपर मुख्य सचिव सूचना ने यह भी स्पष्ट किया है कि 65 साल के उपर वाले पत्रकारों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। 
अधिनियम 1955 के तहत यह तय किया गया है कि पत्रकार, मीडिया कर्मी जिनका व्यवसाय सिर्फ पत्रकारिता ही है,चाहे वह समाचारों से जुड़ा हो अथवा फोटो ग्राफर के रूप में पत्रकारिता से जुड़ा है तो उसके मौत पर सरकार 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था इस स्कीम के तहत की है। 
इस पत्रकार कल्याण स्कीम को पारदर्शी रूप से संचालित करने के लिए एक समिति बनाई गई है जिसमें सूचना प्रसारण मंत्रालय को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा दो और सदस्य नामित किये गये हैं। इस योजना का लाभ उन सभी पत्रकारों को मिलेगा जो कम से कम 5 साल तक पत्रकारिता लगातार करते हुए अपनी सेवायें दिये हैं। साथ ही उसे भारत का नागरिक होना चाहिए और भारत में रहता हो। इस योजना का लाभ प्रिंट और इलेक्ट्रोनिक मीडिया के लोगों को ही दिया जायेगा शोसल मीडिया के लोग इसके परिधि में नहीं आ सकेंगे। 

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