मिलावटी खाद्य सामग्रीयो की रोकथाम हेतु विभाग का अभियान जाने कितना है सार्थक
जौनपुर। अभिहित अधिकारी, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने बताया कि खाद्य एवं पेय पदार्थ विशेषकर खाद्य पदार्थ दूध एवं खाद्य तेल में मिलावट पर प्रभावी रोकथाम हेतु खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 तथा तत्निर्मित नियमावलियों के अन्तर्गत प्रवर्तन कार्यवाही किये जाने हेतु खाद्य सचल दल का गठन करते हुए मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी,के नेतृत्व में फरवरी माह तक चलाये जा रहे विशेष अभियान चलया जायेगा।
इसी क्रम में 12 फरवरी 2020 को खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा जनपद के अलग-अलग स्थानों पर कार्यवाही की गयी। अभिहित अधिकारी डा. वेद प्रकाश मिश्र के निर्देशन में एवं मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनिल कुमार राय के नेतृत्व में खाद्य सचल दल में सम्मिलित खाद्य सुरक्षा अधिकारीगण सूर्यमणि द्वारा खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध का 01 नमूना, डा. तूलिका शर्मा द्वारा खाद्य पदार्थ ब्लेण्डेड एडिबल वेजिटेबल आॅयल (ब्राण्ड-चक्र) का 01 नमूना एवं रघुनाथ प्रसाद पटेल द्वारा खाद्य पदार्थ ब्लेण्डेड एडिबल वेजिटेबल आॅयल (ब्राण्ड-सगुन एक्टिव) के 01 नमूना के साथ कुल 03 नमूना जनहित में संग्रहीत कर जांच हेतु खाद्य विश्लेषक को प्रेषित कर दिया गया है साथ ही खाद्य सचल दल द्वारा कुल 17 खाद्य प्रतिष्ठानों का सघन निरीक्षण किया गया एवं केरारकोट सद्भावना, ओलन्दगंज, पाॅलिटेक्निक चैराहा, खुटहन, सतहरियां, मुंगराबादशाहपुर एवं त्रिलोचन बाजार के साथ जौनपुर के कुल 07 अलग-अलग स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से कुल 59 खाद्य कारोबार कर्ताओं के साथ आम जनमानस के लोगों को रि-यूज्ड कुकिंग आयल के सम्बन्ध में खाद्य तेल को तीन बार से अधिक प्रयोग न करने एवं स्वच्छता के सम्बन्ध में जागरूक किया गया।
उक्त कार्यवाही के साथ-साथ भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा उपलब्ध कराये गये डोभ-24 उपकरण से आज 12 फरवरी 2021 को ओलन्दगंज जौनपुर एवं केरारकोट सद्भावना जौनपुर स्थित 02 खाद्य कारोबार कर्ताओं के यहां प्रयुक्त किये जाने वाले खाद्य तेलों व अवशेष बचे खाद्य तेलों का परीक्षण किया गया जिनके जांच परिणाम सकारात्मक पाये गये।
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