पंचायत चुनावः नामावलियों के वृहद पुनरीक्षण दावे के बाद विलोपन जाने कब तक होगा


 

जौनपुर। अपर जिलाधिकारी वि0रा0/उप जिला निर्वाचन अधिकारी (पं) ने सर्वसाधारण को अवगत कराया है कि त्रिस्तरीय पंचायतों की निर्वाचक नामावलियों के वृहद पुनरीक्षण के दौरान नियत समय तक प्राप्त दावे और आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उत्तर प्रदेश पंचायतराज अधिनियम, 1947 तथा उत्तर प्रदेश पंचायतराज (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण) नियमावली, 1994 के सुसंगत प्रावधानों के अनुसार भलीभांति संमीक्षा कराई जाय ताकि किसी पात्र व्यक्ति का निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज होने से छूट जाय। यदि किसी कारणों से पात्र व्यक्तियों का नाम निर्वाचक नामावली में छूट जाता है या त्रुटिपूर्ण होता है या अपात्र व्यक्ति का नाम सम्मिलित हो जाता है तो निर्वाचक नामावली के अन्तिम प्रकाशन के उपरान्त उत्तर प्रदेश पंचायतराज अधिनियम, 1947 की धारा-9 की उपधारा (10) के अन्तर्गत अधिसूचित उत्तर प्रदेश पंचायतराज (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण) पूरक उपबन्ध आदेश दिनांक-10 मई, 2005 के प्रस्तर-2(छ) के अनुसार निर्वाचक नामावली के दिनांक-22 जनवरी, 2021 को अन्तिम प्रकाशन के उपरान्त से जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0) द्वारा निर्वाचन की नोटिस जारी किये जाने के पूर्व तक की अवधि में नाम सम्मिलित करने, संशोधन एवं विलोपन हेतु नागरिकों द्वारा निर्धारित प्ररूप में आवेदन किया जा सकता है। उन्होंने सर्वसाधारण को यह सूचित किया है कि इस अवधि में भी वे नाम सम्मिलित करने, संशोधन एवं विलोपन हेतु आवेदन कर सकते हैं। उक्त समयावधि में प्राप्त आवेदन पत्रों की संवीक्षा करके नाम सम्मिलित करने, संशोधन एवं विलोपन की कार्यवाही नामांकन के लिए नियत अन्तिम दिनांक तक की जायेगी। इसमें भी यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी पात्र व्यक्ति का नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किये जाने से छूट न जाय तथा किसी अपात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में सम्मिलित न हो।

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