हत्या के जुर्म में 6 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा



जौनपुर । थाना रामपुर क्षेत्र स्थित सधीरनगंज बाजार के पास धान कटाई के विवाद को लेकर अनुसूचित जाति के लालमन की हत्या करने वाले दो सगे भाइयों समेत आठ आरोपियों को अपर सत्र न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट शाजिया नजर जैदी ने हत्या का जुर्म में दोष सिद्ध करते हुए  6 आरोपियों को आजीवन कारावास एवं प्रत्येक को 58000 जुर्माने की सजा सुनाया।फैसले के समय अनुपस्थित लव कुश तिवारी एवं रघुराज सिंह के खिलाफ कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया।
मृतक के पुत्र विनोद कुमार निवासी गहरौल,थाना रामपुर ने एफआईआर दर्ज कराया था।अभियोजन के अनुसार 5 नवंबर 2012 को 9:00 दिन बागेश मिश्र, संजय मिश्र, अनुज मिश्र, राहुल मिश्र, रिंकू मिश्र, रामकेवल यादव, रघुराज सिंह, लव कुश तिवारी सधीरनगंज बाजार के उत्तर स्थित वादी के खेत में धान काट रहे थे। सूचना मिलने पर वादी, उसके पिता लालमन, बहन गीता, चाचा और भाई मना करने गए कि हमारा खेत है। इस पर आरोपियों ने एक राय होकर जातिसूचक गालियां व धमकी देते हुए लाठी डंडा गड़ासा से जानलेवा हमला किया जिससे पिता लालमन, बहन गीता को प्राणघातक चोटें आई और वे बेहोश हो गए। वादी को भी चोटें आई। सदर अस्पताल पहुंचते-पहुंचते पिताजी की मृत्यु हो गई। पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपियों को सजा सुनाया। क्रास केस के आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया है।

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