पटाखों की बिक्री में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन किया जाये - डीएम
जौनपुर । दीपावली के अवसर पर आतिशबाजी की दुकानों को अस्थाई लाइसेंस देने के संबंध में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित सभा कक्ष में बैठक की गई।
बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देश देते हुए कहा कि पटाखों की बिक्री के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों का अक्षरशरू पालन किया जाए। उन्होंने कहा कि साइलेंस जोन जैसे अस्पताल, नर्सिंग होम, प्राथमिक विद्यालय, जिला हेल्थ केयर सेंटर, शैक्षणिक संस्थान, न्यायालय, धार्मिक स्थल तथा अन्य शांत घोषित क्षेत्रों के 100 मीटर के अंदर पटाखे न फोडे़ जाए। ऐसे पटाखों का विक्रय प्रतिबंधित रहेगा जिसमें एंटीमनी, लिथियम, मरकरी, आरसेनिक, लेड के कंपाउंड या स्ट्रांसियम क्रोमेट या बेरियम साल्ट का प्रयोग किया गया हो। श्रृंखलाबद्ध पटाखे/लड़ी का विक्रय प्रतिबंधित रहेगा। पटाखों की ऑनलाइन बिक्री नहीं की जाएगी।
जिलाधिकारी ने निर्देश देते हुए कहा कि नगर क्षेत्र में पटाखों के लाइसेंस की अनुमति देने का अधिकार सिटी मजिस्ट्रेट तथा तहसील क्षेत्र में उप जिलाधिकारी को होगा। उन्होंने कहा कि पटाखे बिक्री के लाइसेंस के लिए अपना आवेदन संबंधित थाना क्षेत्र में दे सकते हैं। थानाध्यक्ष तत्काल लाइसेंस देने के लिए अपनी रिपोर्ट लगाएंगे।
जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि कल शाम तक पटाखे बिक्री के स्थल चिन्हित कर समाचार पत्रों में प्रकाशित कराएं। एक दुकान से दूसरे दुकान की दूरी कम से कम 12 फीट की रहे तथा दुकानदारों को 12 फीट की दुकान उपलब्ध कराई जाए। बिक्री स्थल पर बालू, पानी, आग बुझाने का उचित प्रबंध होना चाहिये। फायर ब्रिगेड विभाग के अधिकारी पटाखे बिक्री स्थल का निरीक्षण कर आग बुझाने की व्यवस्था सुनिश्चित कराएंगे। उन्होंने कहा कि जनपद में चार्ली पटाखों की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी तथा बाजार में कोई अपनी दुकान पर पटाखे नहीं बेचेगा। संबंधित थानाध्यक्ष सुनिश्चित कराएंगे कि कोई अपनी दुकान पटाखे न बेचे, अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पटाखा बिक्री के दुकानदार अपनी दुकानें टीन की बनाएं, दुकानों पर कपड़े का प्रयोग न किया जाए। उन्होंने समस्त थानाध्यक्षों को निर्देशित किया कि किसी भी दुकानदार का उत्पीड़न न किया जाए, दुकानदार भी नियमों का अक्षरशरू पालन करें।
जिलाधिकारी ने जनपद वासियों से अपील करते हुए कहा कि ऐसे पटाखे न जलाएं जिससे प्रदूषण उत्पन्न हो। नगर मजिस्ट्रेट सहदेव मिश्र ने बताया कि जनपद में बीआरपी इंटर कॉलेज तथा राज कॉलेज को पटाखा बिक्री हेतु चयनित किया गया है। जिलाधिकारी ने जनपद में दो अन्य स्थल चिन्हित करने के निर्देश सिटी मजिस्ट्रेट को दिए।
Comments
Post a Comment