अध्यादेश को राष्ट्र पति की मंजूरी उल्लंघन किया तो होगी पांच साल की जेल


नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए बड़ा कदम उठाया है। इसी कड़ी में सरकार ने अध्यादेश के जरिए नया कानून तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है।

जिसके बाद से अगर कोई व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करते हुआ पाया जाता है तो उसे 5 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। गुरुवार को कानून और न्याय मंत्रालय ने इस सम्बन्ध में अध्यादेश जारी कर दिया है।

मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि अध्यादेश को कमिशन फॉर एयर क्वॉलिटी मैनेजमेंट इन एनसीआर एंड अजॉइनिंग एरियाज ऑर्डिनेंस 2020 के नाम से जाना जाएगा।

इस अध्यादेश को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) और उससे सटे हुए इलाकों में लागू किया जाएगा। इस अध्यादेश देश का सीधा सम्बन्ध एनसीआर में वायु प्रदूषण से संबंधित मामलों से है। यह एक बार में लागू होगा।

राष्ट्रपति ने राम नाथ कोविंद ने इस अध्यादेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। यहां पर बताते चलें कि अध्यादेश को सख्ती से लागू कराने के लिए एक कमीशन का भी गठन किया जाएगा, उसमें 20 मेम्बर होंगे।


मंत्रालय की तरफ से ये भी कहा गया है कि कमीशन की ओर से जारी किसी आदेश और निर्देश या प्रावधानों का उल्लंघन दंडनीय अपराध होगा। जहां प्रदूषण का स्रोत मौजूद है और जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु की गुणवत्ता पर खराब असर डाल रहा है। वहां पर इस अध्यादेश को लागू किया जाएगा।

दिल्ली से सटे वे इलाके जहां पर ये अध्यादेश लागू हो सकता है ,उनमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान , उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके भी शामिल हैं।

एक सवाल के जवाब में केंद्रीय पयार्वरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इस आयोग का गठन एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रदूषण से निपटने के लिए आयोग के पास पूरी ताकत है। इससे राजधानी सहित आस पास के क्षेत्रों में प्रदूषण कम करने में काफी मदद मिलेगी।

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