पाक्सो एक्ट के मामले में अभियुक्त पर दोष सिद्ध 28 अक्टूबर को हो सकती है सजा



जौनपुर। स्पेशल जज पाक्सो एक्ट प्रथम रवी यादव ने थाना कोतवाली के मु.अ.सं. 1105 /15 धारा 328, 376 ,आईपीसी एवं 3/4 पाक्सो एक्ट स्टेट बनाम मुजीबुल रहमान के केश में अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए फैसला की तारीख 28 अक्टूबर मुकर्रर किया है। इस मुकदमे अभियुक्त को सजा तय मानी जा रही है।
यहाँ बता दे कि घटना के बाबत 17 वर्षिया पीड़िता का आरोप है कि 15 नवम्बर 2015 को थाना कोतवाली क्षेत्र स्थित रौजा अर्जन मुहल्ला में अपने सहेली के घर उससे मिलने गयी थी। सहेली और परिवार के लोग घर पर नहीं थे। सहेली का भाई मुजीबुल रहमान था उसकी नीयति मेरे प्रति खराब हो गयी वह मुझे चाय के बहाने रोका और चाय में नशीला पदार्थ मिला कर पिला दिया। चाय पीने के बाद जब मै बेहोश हो गई तो मुजीबुल रहमान ने हमारे साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। 
विवेचना के बाद पुलिस ने अभियोग न्यायालय में भेजा था लम्बी बहस सबूत शहादत के बाद आज जज ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए सजा एवं फैसला की तिथि तय करते हुए 28 अक्टूबर 20 की तारीख दिया है। प्रदेश सरकार द्वारा ऐसे अपराधों पर शक्ति किये जाने के निर्देश के बाद जनपद में यह पहला मामला है जिसमें दोष सिद्ध हो गया है सजा होना तय माना जा रहा है। 

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