अभिनव सिंघल के केस में पूर्व सांसद को हाईकोर्ट से मिली जमानत
जौनपुर। जिले के बाहुबली नेता एवं पूर्व सांसद धनंजय सिंह को अपहरण तथा जान से मारने की धमकी देने के मामले में एक लम्बे समय बाद आज इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। बता दे जौनपुर के थाना लाइन बाजार में नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल द्वारा पूर्व सांसद धनंजय सिंह व संतोष विक्रम सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने उसी रात धनंजय सिंह को गिरफ्तार कर जेल की सीखचों मे कैद कर दिया था। अपहरण तथा हत्या की धमकी के मामले में धनंजय सिंह के साथी संतोष विक्रम सिंह को जौनपुर के एडीजे प्रथम कोर्ट से गत 23 जुलाई को ही जमानत मिल गई थी। इसके बाद से पूर्व सांसद का केस इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत के लिए लगा था।
यहाँ बता दे कि विगत 10 मई 2020 को थाना लाइन बाजार में नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह व संतोष विक्रम सिंह के खिलाफ अपहरण तथा हत्या की धमकी देने का मुकदमा दर्ज कराया था। प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल का आरोप लगाया था कि धनजंय सिंह ने वहां पर प्रोजेक्ट की साइट पर उनके गुर्गे को ही गिट्टी तथा बालू आपूर्ति का काम देने का दवाब डाला था। धमकी दी थी कि ऐसा न करने पर हत्या तथा अपहरण की धमकी दी थी। बाद में मुकदमा वादी पूर्व सांसद एवं उनके साथी पर लगायें आरोप से न्यायालय में उपस्थित हो कर मुकर गया था। तभी से अनुमान लगाया जा रहा था कि किसी भी समय जमानत मिल सकती है। हंलाकि इस मामले में पुलिस ने अभियोग पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया है। जिसके पश्चात उस पर परिशीलन शुरू हो गया है।
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