खेतो में पराली जलाने पर देना होगा जुर्माना
जौनपुर। खेतो में पराली जलाना अब कानून के दायरे में आ गया है। ऐसा करने वालो पर अब जुर्माना लगाया जायेगा, वही दोबारा पकड़े जाने पर कृषि विभाग के अनुदान से वंचित कर दिया जायेगा। इस आशय की जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व राम प्रकाश ने देते हुए बताया कि यह कानून राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन0जी0टी0) ने खेतो से लाभदायक जीवाणुओ को बचाने और पर्यावरण संरक्षण के लिये लागू किया है।
वर्तमान में रबी फसलो की कटाई के बाद, जो डंठल बचता है किसान उसे खेत में ही जला देते है, फलस्वरूप भूमि की ऊपरी सतह जल जाती है, उससे लाभदायक जीवाणुु समाप्त होने के साथ ही पर्यावारण भी प्रदुषित होता है। फसल अवशेष जलाने से तमाम बस्तियों, खेतो, जंगलो आदि स्थानो पर अगलगी की तमाम दुर्घटनाये होती रहती है। इस गम्भीर समस्या को देखते हुये राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन0जी0टी0) नें खेतो में फसल अवशेष जलाने वालो पर दण्डात्मक कानून बना दिया है।
फसल अवशेष जलाने पर जहाॅं रू0 ढाई हजार से लेकर रू0 पन्द्रह हजार तक जुर्माने की राशि तय की गई है, वही दोबारा खेत में फसल अवशेष जलाते हुये पकड़े जाने पर ऐसे कृषको को कृषि विभाग से मिलने वाले अनुदानो से भी वंचित कर दिया जायेगा।
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